सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 30 दिसंबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 30 दिसंबर 2019

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 30 दिसंबर

शुद्ध के युद्ध में मिलावट खोरों  को नहीं जाएगा बख्शा- नागर 

sehore news
सीहोर। उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र नागर ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध को गति प्रदान की जाएगी। मुहिम के तहत किसी भी तरह से मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मिलावट खोरो पर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। श्री नागर ने कहा की चोरी छुपे कहीं भी किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर  मिलावट का खेल चल रहा है तो उपभोक्ता खुद शिकायत करें ताकि उन पर कड़ी कार्रवाई कराई जा सकें। उन्होने कहा की शुद्धता के मामले में जिला भी प्रदेश में पहचाना जाए इस के लिए उपभोक्ताओं को भी आगे आकर मिलावट करने वालों को रोकने के लिए हमारे साथ संघर्ष करना पड़ेगा। 


जिला स्तरीय संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक 8 जनवरी को

जिला स्तरीय संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक 8 जनवरी 2020 को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर चर्चा की जाएगी। कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा समस्त विभाग प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया है।  

जिला दुग्ध पर्यवेक्षण समिति पुन:दुग्ध परीक्षण समिति गठित

"दुग्ध एवं दुग्ध से बने पदार्थों एवं अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम" विषय पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गत दिवस आयोजित वीडियो कांफ्रेंस में लिए गए निर्णय अनुसार कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा जिला दुग्ध पर्यवेक्षण समिति पुन:परीक्षण समिति के नाम पर गठित की गई है।समिति में अध्यक्ष कलेक्टर एवं सचिव जिले मं पदस्थ पशु पालन विभाग के उपसंचालक तथा सदस्य पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं क्षेत्री दुग्ध संघ के महाप्रबंधक शामिल हैं।   

युवाओं हेतु निःशुल्क रहवासीय प्रशिक्षण 20 जनवरी से

केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा नाबार्ड की सहभागिता से एग्रीकल्चर विषय से हायर सेकेन्डरी अथवा उच्च शिक्षित युवाओं हेतु 45 दिवसीय निःशुल्क रहवासीय प्रशिक्षण सेडमैप भोपाल में 20 जनवरी 2020 से संचालित होगा। योजनांतर्गत कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन, एग्री क्लीनिक, कस्टम हायरिंग ,पाली हाउस, पशुपालन, पोल्ट्री इत्यादि व्यवसाय स्थापना या स्टार्ट अप पर प्रशिक्षण पश्चात अधिकतम 20 लाख रूपये ऋण एवं नाबार्ड पुनर्वित्तपोषण के माध्यम से 36 से 44 प्रतिषत  तक अनुदान की पात्रता रहेगी। नये दिषानिर्देशानुसार वनस्पति विज्ञान, प्राणिविज्ञान  तथा रसायन विज्ञान विषय से बी.एस.सी उत्तीर्ण युवा भी आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण हेतु हितग्राहियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2020 है। अधिक जानकारी के लिए श्री शरद मिश्रा नोडल अधिकारी उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) से दूरभाष 0755-2575256 अथवा मोबाईल नं 7703020302 पर संपर्क किया जा सकता है।

व्यावसायिक वाहनों पर 90 प्रतिशत कर व शास्ति में छूट

मप्र मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 की उपधारा की शक्तियों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राजपत्र प्रकाशन 2 अगस्त 19 के पूर्व समस्त रजिस्ट्रीकृत मोटरयानों के कर तथा शास्ति में छूट प्रदान की गई है। यह छूट 90 प्रतिशत शर्तों के तहत की जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि ऐसे व्यावसायिक वाहन, जिनका टैक्स और शास्ति (पेनल्टी) करने पर एक मुश्त भुगतान करने पर छूट प्रदान की जाएगी । 2 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो 31 मार्च 2020 तक छूट दी जाएगी। प्रकाशित अधिसूचना से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर छूट का प्रावधान किया गया है। 90 प्रतिशत की छूट ऐसे यान, जो विनिर्माण की तारीख से 20 वर्ष पूर्ण कर चुके है और वे आज भी रजिस्ट्रीकृत है। ऐसे यान, जिन पर कर या शास्ति या दोनों लंबित है तथा वाहन स्वामी स्वेच्छा से वाहन का रजिस्ट्रीकरण निरस्त करवाना चाहता है। इसके अलावा ऐसे यान जिनके लिए अनुज्ञा पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र तथा बीमा नहीं लिया हो, अधिसूचना जारी होने की तारीख से विगत 5 वर्षों के भीतर किसी अपराध के लिए यान के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज न किया गया हो, पर कर व शास्ति की 90 प्रतिशत की छूट प्रदाय की जाएगी। एक मुश्त भुगतान के लिए छूट- वाहनों पर अप्राप्त मोटरयान कर एवं शास्ति के एक मुश्त भुगतान के लिए इस तरह से छूट प्रदान की जाएगी । अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष पुराने रजिस्ट्रीकृत यान पर 20 प्रतिषत, 5 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष तक पुराने रजिस्ट्रीकृत पर 40 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जाएगी । इसके अलावा 10 वर्ष से अधिक, किंतु 15 वर्ष तक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान पर 50 और 15 वर्ष से अधिक पर 70 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

उद्यानिकी फसलों बीमा कराने की अंतिम तिथि आज

मौसम आधारित फसल बीमा योजना में उद्यानिकी फसलों का बीमा किसान 31 दिसंबर तक करा सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत रबी सीजन वर्ष 2019-20 में कृषकों की फसलों का बीमा होना है।इसके क्रियान्वयन के लिए यूनाईटेंड इंडिया इंश्योरेंस कपंनी को अधिकृत किया गया है। उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसान भू-अधिकार पुस्तिका, बुआई प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या आधार कार्ड आदि लेकर नजदीकी बैंक शाखा सहकारी समिति, उद्यानिकी विभाग, सीएससी सेंटर व अधिकृत एजेंट एवं बीमा कंपनी से बीमा करवा सकते है। वहीं विस्तृत जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18002335018 पर संपर्क कर सकते है।

नये उच्चदाब विद्युत कनेक्शन पर ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की छूट

ऊर्जा विभाग द्वारा किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही उद्योगों को भी सहूलियत दी गई है। नये उच्चदाब कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत, अधिकतम एक रुपये प्रति यूनिट की छूट 5 वर्ष तक देने का निर्णय लिया गया है। विद्यमान निम्नदाब उपभोक्ता द्वारा उच्चदाब कनेक्शन में परिवर्तन करवाने पर ऊर्जा प्रभार में एक रुपये प्रति यूनिट की छूट दी गयी है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने कहा है कि ऑफ-पीक अवधि में (रात 10 से सुबह 6 बजे तक) बिजली खपत पर ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की छूट दी गयी है। ग्रामीण फीडरों पर जुड़े उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्तओं को न्यूनतम खपत में 20 प्रतिशत और नियत प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट दी गयी है। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के अन्तर्गत उच्चदाब संयोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन और ऑनलाइन भुगतान पर कनेक्शन देने की सुविधा दी गयी है। उद्योगों को मात्र 2 दस्तावेजों, पहचान-पत्र और मालिकाना/कब्जे के प्रमाण-पत्र के आधार पर नवीन बिजली कनेक्शन की सुविधा दी गयी है। तैंतीस के.व्ही. तक के बिजली कनेक्शनों के लिए बिजली निरीक्षक से चार्जिंग परमिशन की बाध्यता को समाप्त कर निजी चार्टर्ड बिजली सुरक्षा इंजीनियर की सहायता से स्व-प्रमाणन की सुविधा दी गयी है। अग्रिम भुगतान पर एक प्रतिशत की छूट दी गयी है। बिजली कम्पनियों के मोबाईल एप एवं पोर्टल के माध्यम से भी उपभोक्ता सेवा उपलब्ध करवायी गयी है।

अब कम्प्यूटराइज्ड जारी होंगे पीपीओ

राज्य शासन ने सेवानिवृत्त हो रहे शासकीय कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में आदेश जारी किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब पेंशन पेमेंट आर्डर (पीपीओ) कम्प्यूटर पर उपलब्ध डाटाबेस के आधार पर ऑनलाइन जारी किये जा सकेंगे। पेंशन का भुगतान भी कर्मचारी को उसके वेतन प्राप्त होने वाले बैंक खाते में त्वरित रूप से प्राप्त हो सकेगा।

"जन सरोकार और मीडिया विषय" पर संगोष्ठी सम्पन्न

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म.प्र. सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में जिला जनसंपर्क सीहोर द्वारा ‘‘जन सरोकार एवं मीडिया विषय‘‘ पर सोमवार को स्थानीय टाउनहाल भवन में संगोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी गई कि बीता साल मध्यप्रदेश के लिये उल्लेखनीय रहा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व में प्रदेश के मंत्री-मंडल ने पिछले एक वर्ष में ऐतिहासिक फैसले लिए। इन फैसलों ने प्रदेश को एक नई गति दी, विकास के नए कीर्तिमान गढ़े और दी कमजोर वर्गों को नई ताकत। प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिला और मंदी से गुजर रहे रियल स्टेट को आगे बढ़ने का अवसर मिला। रोजगार और सामाजिक न्याय- रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में कलेक्टर गाइड लाइन दर में 20 प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया गया। गरीब परिवारों को कन्या विवाह और निकाह योजना में दी जाने वाली 28 हजार रुपये की राशि बढ़ाकर 51 हजार रुपये की गई। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने और उन्हें आत्म-निर्भर बनाने के लिए युवा स्वाभिमान योजना को मंजूरी दी गई। निराश्रितों और बुजुर्गों को दी जाने वाली 300 रुपये की पेंशन बढ़ाकर 600 रुपये की गई। प्रदेश की जीवन-दायिनी माँ नर्मदा एवं ताप्ती दोनों पवित्र नदियों के संरक्षण के लिए न्यास बनाने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण- प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. के दो हजार नियमित पदों पर अगले दो वर्ष में चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति करने का निर्णय पाँच जुलाई को लिया गया। अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत विशेषज्ञ एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति के लिए अंतिम अनुमोदन का अधिकार प्रशासकीय विभाग को देने की मंजूरी दी गई। चिकित्सा महाविद्यालयों में सातवां वेतनमान लागू किया गया। चिकित्सा विशेषज्ञों की शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए छह पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी गई। मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। महिलाओं के हक में- गत एक वर्ष में मंत्री-मंडल की बैठकों में महिलाओं के हित में भी फैसले लिए गए। महिला हेल्पलाइन को सशक्त बनाने के लिए 27 पदों पर आऊटसोर्स से नियुक्ति की मंजूरी दी गई। महिला हेल्पलाइन 181 को वन स्टाप सेंटर तथा अन्य हेल्पलाइन से जोड़ने का फैसला लिया गया। प्रदेश के छह शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, छतरपुर और जबलपुर में महिला सुरक्षा आधारित सेफ सिटी कार्यक्रम संचालित करने की मंजूरी दी गई। नई रेत नीति- अवैध उत्खनन पर पूरी तौर पर अंकुश लगाने और इस संपदा से सरकार के राजस्व में वृ‍द्धि करने के लिए नई रेत नीति को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी। छतरपुर में 364 हेक्टेयर (वन भूमि) क्षेत्र में हीरा खदान को नीलाम करने का निर्णय हुआ। निवेश को प्रोत्साहन- उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लैंड पुलिंग योजना 2019 को प्रायोगिक तौर पर लागू करने की नीति स्वीकृत हुई। इंदौर को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट से जोड़ने के लिए इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन परियोजना के लिए पहली किश्त के रूप में 36 करोड़ 89 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। औद्योगिक इकाइयों के लिए रूफ टॉप सौर परियोजना को मंजूरी मिली। अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए डाटा सेंटर स्थापना के लिए भूमि मूल्य पर 75 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय भी लिया गया। उद्यमियों और स्टार्ट अप को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसएमई विकास नीति का अनुमोदन किया गया। किसानों के हित में- प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के आधार स्तंभ किसानों को राहत देने के एक बड़े फैसले के साथ 5 जनवरी को नए मंत्री-मंडल की पहली बैठक हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के किसानों के ऋण माफ करने का फैसला हुआ। देश में अब तक के इतिहास में किसी राज्य द्वारा किसानों के हित में लिया गया संभवत: यह पहला बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय था। ऊर्जा-  बिजली उपभोक्ताओं को भी मंत्री-मंडल ने एक नई सौगात दी। कुल 100 यूनिट तक की खपत पर 100 रुपये तक बिजली बिल देने, 150 यूनिट बिजली जलने पर 50 यूनिट पर निर्धारित बिजली दर लेने और 100 यूनिट पर 100 रुपये का फिक्स चार्ज लेने का फैसला लिया गया। इससे गरीबों के साथ ही मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली। साथ ही दस हार्स पावर तक के कृषि उपभोक्ताओं की विद्युत बिल राशि को आधा करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए इंदिरा किसान ज्योति योजना लागू की गई। पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण - प्रदेश की आधी से अधिक आबादी पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई। आदिवासियों को संरक्षण, सम्मान- आदिवासी वर्ग के हितों का संरक्षण करते हुए तेंदूपत्ता संग्रहण दर प्रति मानक बोरा दो हजार से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का निर्णय लिया गया। तेंदूपत्ता मजदूरी और बोनस राशि का भुगतान नगद करने का भी निर्णय हुआ। आदिवासी संस्कृति के देव स्थानों के संरक्षण के लिए उनका जीर्णोद्धार शासन द्वारा  करने का निर्णय हुआ। आदिवासी भाइयों को ऋण से पूरी तरह मुक्ति दिलाने के लिए साहूकारी ऋण को माफ करने का फैसला हुआ। निरस्त वन अधिकार दावों का पुनरीक्षण तेजी से और पूरी पारदर्शिता से करने के लिए "वन मित्र" सॉफ्टवेयर खरीदने का फैसला लिया गया। आदिम जाति कल्याण विभाग की शालाओं में नियोजित अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करने का फैसला हुआ। पर्यटन- पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने के लिए नयी ब्रांडेड होटल प्रोत्साहन नीति एवं पर्यटन नीति 2016 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई। रिसार्ट बार लायसेंस को सरल बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित करने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना अनुमोदित की गई।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन - खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए तकनीकी विषय-विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए नवीन मार्गदर्शी सिद्धांतों को स्वीकृत किया गया। भोपाल में वॉटर स्पोर्टस नोड की स्थापना के लिए रक्षा मंत्रालय को 0.607 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। अन्य निर्णय-इन प्रमुख और व्यापक जनहित के फैसलों के अलावा भी वर्ष 2019 में प्रदेश मंत्री-मंडल ने अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिये। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय का गठन, छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय और उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना, 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाने, भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल के लिए त्रिपक्षीय करार, मदरसों में मध्यान्ह भोजन, मध्यप्रदेश भू-संपदा नीति तथा मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 का अनुमोदन, अधिमान्य वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान निधि बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने और मुख्यमंत्री बागवानी एवं खाद्य प्र-संस्करण योजना को लागू करने जैसे निर्णय हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ का शुभारंभ दीप प्रज्जवलन एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यापर्ण करके किया गया। कार्यक्रम में भोपाल से आए वरिष्ठ पत्रकार श्री गणेश पाण्डे, दोपहर मेट्रो के संपादक श्री आशीष दुबे, संभागीय जनसंपर्क कार्यालय भोपाल से सहायक संचालक श्रीमती सुनीता शर्मा, डीपीसी श्री अनिल श्रीवास्तव सहित जिले के पत्रकार उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री प्रदीप नागिया ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम के अंत में जिला जनसंपर्क कार्यालय सीहोर की सहायक संचालक सुश्री अनुभा सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

रक्तदान शिविर में संग्रहित हुआ 20 यूनिट खून

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इछावर में आयोजित रक्तदान षिविर में 20 यूनिट खून संग्रहित किया गया। ब्लड बैंक चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय सीहोर डॉ.राहिल राठौर ने बताया कि बी.एम.ओ.डॉ.बी.बी.शर्मा के प्रयासों से आयोजित रक्तदान शिविर में कई समाजसेवियों ने भी रक्तदान महादान के संकल्प को साकार किया। शिविर में 20 व्यक्तियों द्वारा रक्तदान किया गया। ब्लड एक ऐसी चीज है जिसे बनाया नहीं जा सकता इसकी आपूर्ति का और कोई और विकल्प भी नहीं है। यह शरीर में स्वयं ही बनता है। कई बार मरीज के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और व्यक्ति से ब्लड लेने की आवष्यकता पड़ जाती है। रक्तदान के लिए 1 यूनिट रक्त लिया जाता है। एकबार रक्तदान से 3 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। एक औसत व्यक्ति के शरीर में 10 यूनिट 5 से 6 लीटर रक्त होता है। इछावर में आयोजित रक्तदान षिविर में सामाजिक कार्यकर्ता श्री बृजकिषोर व्यास ने कहा कि रक्तदान महादान है रक्तदान से नई कोषिकाओं का निर्माण होता है तथा शरीर के भीतर नया रक्त बनता हैं तथा रक्तसंचार भी सही रहता है उन्होंने कहा उन्हें रक्तदान कर अच्छा महसूस हो रहा है।  

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