तेजाब हमले के आरोपी को दस साल की सजा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 17 जनवरी 2020

तेजाब हमले के आरोपी को दस साल की सजा

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भोपाल, 17 जनवरी, भोपाल की एक अदालत ने आपसी रंजिश के चलते पडोसियों पर तेजाब फेंकने वाले 42 वर्षीय एक व्यक्ति को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद की सजा सुनायी और उस पर 1,700 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी योगेश तिवारी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश सी एम उपाध्याय की अदालत ने आरोपी अज्जू नाई उर्फ अजीज अली को भादंसं की धारा 326 ए के तहत दोषी ठहराते हुए उसे दस साल की कैद की सजा सुनायी और उस पर 1700 रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने बताया कि एक मई 2016 को ऐशबाग थाना क्षेत्र में पुष्पा नगर स्थित पेट्रोल पंप के पीछे रात साढ़े बारह बजे सलमान अहमद आरोपी के घर के सामने किसी से बात कर रहा था, तभी अज्जू नाई अपने घर से बाहर निकला और सलमान को गालियां देते हुए उसके चेहरे पर तेजाब फेंक कर दिया। उन्होंने बताया कि सलमान अहमद गम्भीर रूप जख्मी हो गया और उसकी आंखों में बहुत जख्म पहुंचा। उन्होंने बताया कि उसकी आवाज सुनकर उसका भाई फरहान बाहर आया तो आरोपी ने उसके ऊपर भी बचा हुआ तेजाब फेंक दिया, फरहान भी जख्मी हो गया। तिवारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंस की धारा 326 ए, 506 व 294 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर मामला अदालत में पेश किया। पुलिस ने घटनास्थल से सामग्री जप्त कर जांच के लिए प्रयोग शाला भेजा था जहाँ से तेजाब हमले की रिपोर्ट अदालत को प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले में सामने आए साक्ष्य और गवाही को ध्यान में रखते हुए आरोपी को सम्बद्ध धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए दस साल की कैद के साथ जुर्माने से दण्डित किया है।

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