पटना (आर्यावर्त संवाददाता) . सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 28 साल पहले बाढ़ में हुई हत्या के एक मामले से नीतीश कुमार को आरोप मुक्त कर दिया। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने भी नीतीश के पक्ष में फैसला सुनाया था।जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। पटना जिले के बाढ़ लोकसभा क्षेत्र में 16 नवंबर 1991 को हुए मध्यावधि चुनाव के दिन एक ग्रामीण सीताराम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।मृतक सीताराम के भाई ने कहा था कि मतदान के बाद लौटने के दौरान नीतीश कुमार समर्थकों के साथ हमदोनों के पास आये और पूछा कि किसे वोट दिया? हमलोगों द्वारा कांग्रेस का नाम लिये जाने पर नीतीश ने मेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद सीताराम के गांव के ही अशोक सिंह ने नीतीश कुमार और उनके पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। 16 नवंबर, 1991 को हत्या का मामला दर्ज कराया था। प्राथमिकी में सीताराम सिंह की हत्या के मामले में अन्य लोगों के साथ कुमार को भी नामजद आरोपी बनाया गया था। उस समय नीतीश कुमार समता पार्टी के सांसद थे। बता दें कि एफआइआर दर्ज होने के बाद नीतीश कुमार सहित दो लोगों को पुलिस ने जांच के बाद आरोपमुक्त कर दिया था। हालांकि,2009 में मृतक के भाई अशोक सिंह द्वारा बाढ़ कोर्ट में याचिका लगाई गई। याचिका में नीतीश कुमार कोअभियुक्त बनाने की मांग की गई थी।मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने पटना जिले के पंडारक थाने में दर्ज प्राथमिकी पर संज्ञान लेते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी, जिसे पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह ने निचली अदालत में शुरू की गयी इस कार्यवाही को खारिज कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में नीतीश कुमार को दोषमुक्त कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने एफआइआर से भी सीएम नीतीश का नाम हटाने को कहा था। पटना हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर केस चलाने की अनुमति दी थी। 15 मार्च 2019 को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 28 साल पुराने एक हत्याकांड मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए आरोप मुक्त माना है। बता दें कि इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने भी नीतीश कुमार को इस हत्या के मामले में आरोप मुक्त किया था और अब इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। पटना हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गयी थी।
सोमवार, 6 जनवरी 2020
बिहार : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत
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