नयी दिल्ली, 08 जनवरी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उच्चतम न्यायालय को बुधवार को बताया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में किसी लड़की की हत्या नहीं हुई, साथ ही जांच में मिले कंकाल आश्रय गृह की लड़कियों के नहीं हैं। एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि मुज़फ़्फ़रपुर सहित 17 आश्रय गृहों के मामले में जांच पूरी कर ली गई है। सीबीआई ने कहा कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में जिन बच्चों की हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया था, वे बाद में जिंदा मिले। जांच एजेंसी ने कहा कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में बच्चों के बलात्कार, यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच की गई और अदालतों में आरोपपत्र दायर किए गए हैं। शेल्टर होम मामले में अपराध के अन्य पहलुओं के संबंध में स्थिति रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। पीठ ने स्थिति रिपोर्ट स्वीकार करते हुए जांच टीम के दो अधिकारियों को जांच कार्य से मुक्त करने का सीबीआई को निर्देश दिया।
बुधवार, 8 जनवरी 2020
मुज़फ़्फ़रपुर शेल्टर होम पर सीबीआई ने कहा कोई हत्या नहीं हुई
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