नयी दिल्ली, 06 जनवरी, राजधानी के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में हुई हिंसा को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ सोमवार को अदालत की अवमानना याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने कहा है कि शीर्ष अदालत ने 17 जुलाई 2018 को मॉब लिंचिंग मामले में जरूरी दिशानिर्देश जारी किये गये थे और इन घटनााअों की रोकथा के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया था, लेकिन जेएनयू में दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर शीर्ष अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि जेएनयू परिसर में जिस तरह की घटना हुई है, उससे देखकर स्पष्ट है कि पुलिस ने जानबूझकर शीर्ष अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया। इसलिए केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस आयुक्त, दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त और वसंत कुंज नार्थ पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।
सोमवार, 6 जनवरी 2020
जेएनयू हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर
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