नई दिल्ली, 06 जनवरी, उच्चतम न्यायालय ने भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ चल रही दिवालिया कार्रवाई रोकने से फिलहाल इन्कार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा कि माल्या अपनी याचिका लंबित होने का आधार बनाकर अन्य न्यायाधिकार क्षेत्रों में अपने खिलाफ शुरू की गई दिवालिया कार्रवाई पर रोक का अनुरोध नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि माल्या ने ब्रिटेन की अदालत में दिवालिया कार्रवाई में फैसला सुनाने से रोकने के लिए अपनी लंबित याचिका का इस्तेमाल किया था जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने कहा कि माल्या शीर्ष अदालत में याचिका लंबित होने के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ब्रिटेन में शुरू की गई इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया रोक नहीं सकते। न्यायालय इस मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई करेगा। भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या द्वारा उसके और उसके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को जब्त करने को चुनौती के लिए याचिका दायर की गई है।
सोमवार, 6 जनवरी 2020
माल्या के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
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