आयकर के पुनः आकलन मामले में सोनिया की याचिका पर 17 मार्च तक सुनवाई टली - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

सोमवार, 6 जनवरी 2020

आयकर के पुनः आकलन मामले में सोनिया की याचिका पर 17 मार्च तक सुनवाई टली


sonioa-gandhi-income-tax-revision-patition
नई दिल्ली, 06 जनवरी, उच्चतम न्यायालय यंग इंडियन मामले में 2011-12 के आयकर का फिर से आकलन कराने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर 17 मार्च को अंतिम निपटारा करेगा। न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आगामी 28 फरवरी के परिणाम का इंतज़ार करेगा। न्यायाधिकरण ने यंग इंडियन को चैरिटेबल ट्रस्ट का दर्जा वापस करने के आयकर विभाग का आदेश बरकरार रखा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में देरी की बात की, लेकिन न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह न्यायाधिकरण के फैसले का इंतजार करेंगे और मामले का अंतिम निपटारा 17 मार्च को करेंगे। 

कोई टिप्पणी नहीं: