नयी दिल्ली 16 फरवरी, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर वर्ष 2017-18 के लिए गत 12 फरवरी तक दो करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार करने वाले योग्य बड़े करदाताओं में से लगभग 92 ने वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल किया है। जिन करदाताओं ने नियत तिथि तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे अभी भी वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए विलंब शुल्क के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक आईटी अवसंरचना जीएसटी नेटवर्क ने रविवार को यहां वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 और रेकन्सिलीऐशन स्टेटमेंट जीएसटीआर-9 सी दाखिल करने का आंकड़ा जारी किया। आंकड़ों के अनुसार योग्य बड़े करदाताओं में से 91.3 प्रतिशत ने 12 फरवरी तक अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल किया, वहीं 92.3 प्रतिशत ने उक्त तिथि से पहले अपना रेकन्सिलीऐशन स्टेटमेंट दाखिल कर दिया था।
रविवार, 16 फ़रवरी 2020
करीब 92 फीसदी करदाताओं ने भरा जीएसटी वार्षिक रिटर्न
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