निर्भया केस में अक्षय ठाकुर की भी दया याचिका खारिज - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 6 फ़रवरी 2020

निर्भया केस में अक्षय ठाकुर की भी दया याचिका खारिज


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नयी दिल्ली, 05 फरवरी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को हिलाकर रख देने वाले निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले के गुनहगार अक्षय ठाकुर की दया याचिका बुधवार को खारिज कर दी। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने यहां बताया कि राष्ट्रपति ने अक्षय की दया याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ अब तक चार दोषियों में से तीन- मुकेश, विनय और अक्षय- की दया याचिका खारिज हो चुकी है। चौथे दोषी पवन गुप्ता ने अभी तक क्यूरेटिव पिटीशन (सुधारात्मक याचिका) दायर नहीं की है। उसके पास क्यूरेटिव याचिका के बाद दया याचिका दाखिल करने का विकल्प शेष रहता है। गौरतलब है कि 16 दिसम्बर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और उसे घायल अवस्था में बस से सड़क पर फेंक दिया गया था। बाद में उसे सिंगापुर के महारानी एलिजाबेथ अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी माह के अंत में मौत हो गयी थी। इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक नाबालिग था। उसे किशोर न्याय बोर्ड से तीन साल के लिए सुधारगृह भेजा गया था। जहां से वह बाहर हो चुका है, जबकि एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। शेष चारों को फांसी की सजा सुनायी गयी थी।  

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