कलबुर्गी 22 फरवरी, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता एवं प्रवक्ता वारिस पठान के विरूद्ध यहां हाल में आयोजित नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरुद्ध रैली के दौरान हिंदू समुदाय के खिलाफ टिप्पणी के मामले में पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि एक महिला वकील की शिकायत पर एआईएमआईएम नेता पठान के विरूद्ध शुक्रवार की शाम को प्राथमिकी दर्ज की गयी। श्री पठान के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 117, 153(दंगा फैलाने के लिए भड़काना) और धारा 153ए(दो समूहों में नफरत फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने कलबुर्गी शहर के पुलिस आयुक्त को घटना के बारे में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि श्री पठान ने कर्नाटक के गुलबर्गा में 19 फरवरी को जनसभा के दौरान विवादित बयान में कहा, “यह समय आ गया है कि हम एकजुट हो जाएं और आजादी लें। हम 15 करोड़ ही 100 करोड़ हिंदू आबादी पर भारी हैं।” उन्होंने कहा,“हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है। मगर हमको इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती है, उसको छीन लिया जाता है।” श्री पठान के भड़काऊ बयान पर पार्टी प्रमुख एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कार्रवाई करते हुए श्री पठान के मीडिया से बात करने पर रोक लगा दी है। अब जबतक पार्टी इजाजत नहीं देगी तबतक श्री पठान सार्वजनिक रूप से बयान नहीं दे पाएंगे।
शनिवार, 22 फ़रवरी 2020
‘सांप्रदायिक’ टिप्पणी के लिए पठान पर मामला दर्ज
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