बिहार : वार्ड अध्यक्ष, सचिव, पंचायत सचिव एवं संवेदक पर दर्ज होगी प्राथिमिकी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 6 फ़रवरी 2020

बिहार : वार्ड अध्यक्ष, सचिव, पंचायत सचिव एवं संवेदक पर दर्ज होगी प्राथिमिकी

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बेतिया,06 फरवरी। नल-जल योजना में अनियमितता को लेकर मैनाटांड़ प्रखंड के वार्ड नंबर-07 एवं 08 के वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं सेवानिवृत पंचायत सचिव, श्री बैद्यनाथ हजरा के विरूद्ध थाने में वार्डवार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश जिलाधिकारी, डाॅ0 निलेश रामचंद्र देवरे द्वारा दिया गया है। वहीं अनियमित निकासी की वसूली के लिए निलाम वाद दायर कर राशि की वसूली करने का निदेश दिया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत राज पिड़ारी के मुखिया को पद से बर्खास्त करने हेतु पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 18(5) के तहत कार्रवाई भी करने का निदेश दिया गया है। वहीं सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल के क्रियान्वयन में बरती गयी वित्तीय अनियमितता को लेकर मैनाटांड़ प्रखंड के ग्राम पंचायत राज रामपुर के तत्कालीन पंचायत सचिव, श्री बैद्यनाथ हजरा सहित अन्य पांच व्यक्ति (1) राजु कुमार सोनी (2) निरज कुमार (3) जयन्त्री देवी (4) सुनिल कुमार एवं (5) फिरोज आलम के विरूद्ध भादवि की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। साथ ही गबन की गयी राशि की वसूली हेतु निलाम पत्र दायर कर राशि की वसूली करने हेतु निदेश दिया गया है। तत्कालीन पंचायत सचिव, श्री हजरा पर यह भी आरोप है कि सरकारी अभिलेख का प्रभार अबतक इनके द्वारा नहीं दिया गया तथा सरकारी अभिलेख अपने रखे हुए हैं। अभिलेख का प्रभार नहीं देना पंचायत सचिव की गलत मंशा एवं वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। गौनाहा प्रखंड के पंचायत राज रूपौलिया के वार्ड नंबर-07 एवं 08 में नल-जल योजना के तहत राशि निकासी के बावजूद कार्य नहीं कराना, मापी पुस्त का संधारण नहीं किया जाना, वित्तीय अनियमितता आदि कारणों के चलते वार्ड अध्यक्ष, सचिव पर वार्डवार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, गौनाहा को दिया गया है। साथ ही मुखिया को पद से बर्खास्त करने एवं पंचायत सचिव के विरूद्ध अग्रतर कार्रवाई करने को कहा गया है। गौनाहा प्रखंड के ही मंझरिया पंचायत में अनियमितता को लेकर तत्कालीन पंचायत सचिव, श्री भन्नु यादव, संवेदक, प्रदीप यादव एवं वार्ड नंबर-07, 08 एवं 09 के वार्ड अध्यक्ष, सचिव पर भी प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निदेशित किया गया है।

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