नयी दिल्ली, 31 जनवरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020..21 के बजट में व्यक्तिगत आयकरदाता के लिए नयी कर प्रणाली का ऐलान करते हुए शर्तों के साथ छूट-रियायतें दी हैं जिससे नयी व्यवस्था में पुरानी की तुलना में 15 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले करदाता को 78 हजार रुपए का फायदा होगा। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का और वित्त मंत्री के रुप में शनिवार को अपना दूसरा बजट पेश करते हुए सुश्री सीतारमण ने निजी आयकरदाता के लिए नयी कर प्रणाली का ऐलान करते हुए यह विकल्प भी दिया है कि वह चाहे तो पुरानी प्रणाली को अपना सकता है। इसकी उसे छूट होगी । नयी कर व्यवस्था में पुरानी कर प्रणाली में मिलने वाली 100 में से 70 रियायतों को खत्म कर दिया गया है । इसमें कुछ वर्तमान छूट और रियायतों को बरकरार रखा गया है। सुश्री सीतारमण ने कहा कि आयकर का वर्तमान ढांचा कुछ पेचीदा है और इसे अब आसान बनाने के लिए नयी प्रणाली को लाया गया है । उन्होंने कहा कि नये कर तंत्र में यदि करदाता कुछ छूटों और रियायतों को लेना छोड़ देगा तो वह नयी कर स्लैब व्यवस्था को अपना सकता है । पिछली कर व्यवस्था में 15 लाख रुपए की आय वाले को कुल दो लाख 73 हजार रुपए आयकर देना होता था और यदि वह नयी प्रणाली को अपनाता है तो उसे एक लाख 95 हजार कर देना होगा । इस प्रकार उसे 78 हजार रुपए का लाभ होगा। नयी व्यवस्था में साढ़े बारह लाख रुपए वाले आयकरदाता को एक लाख 30 हजार रुपए कर देना होगा जबकि पुराने में यह एक लाख 95 हजार रुपए था । इस प्रकार आयकरदाता को 65 हजार रुपए का फायदा होगा। दस लाख रुपए की आमदनी पर नयी व्यवस्था में आयकरदाता को 78 हजार रुपए आयकर देना होगा जबकि पुरानी प्रणाली में उसे एक लाख 17 हजार आयकर देना होता था । इस प्रकार दस लाख रुपए की आमदनी वाले आयकर दाता को 39 हजार रुपए का फायदा होगा। साढ़े सात लाख रुपए की आमदनी वाले को नयी व्यवस्था में 26 हजार रुपए का फायदा होगा। पहले उसे 65 हजार रुपए आयकर देना होता था नयी प्रणाली में यह घटकर 39 हजार रुपए रह जायेगा। पुरानी व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में केवल तीन कर स्लैब्स थे जबकि इस बार कर स्लैब्स को दुगना कर छह किया गया। पुरानी और नयी दोनो आयकर व्यवस्था में पांच लाख रुपए तक की आमदनी आयकर से मुक्त होगी। नयी कर व्यवस्था में पांच लाख रुपए से साढ़े सात लाख रुपए की आमदनी पर अब दस प्रतिशत कर देगा होगा । पहले यह दर 20 प्रतिशत थी । दस लाख रुपए से साढ़े बारह लाख रुपए तक की कमाई पर आयकर पहले के 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया गया है । साढ़े बारह लाख से 15 लाख रुपए पर आयकर पहले के 30 प्रतिशत से कमकर 25 प्रतिशत किया गया है । पंद्रह लाख रुपए से अधिक की आमदनी पर पहले की तरह ही 30 प्रतिशत का आयकर देना होगा।
...... पुरानी
..... ढाई लाख रुपए.....................................शून्य
...... ढाई लाख से पांच लाख रुपए तक...........05%
..... पांच लाख रुपए से दस लाख रुपए.........20% से
..... दस लाख रुपए से अधिक.....................30%
......नयी प्रणाली...
..... ढाई लाख तक ...........................................शून्य
..... ढाई लाख से पांच लाख.........................05%
......पांच लाख से साढ़े सात लाख ................10%
......साढ़े सात लाख से दस लाख..................15%
...... दस लाख से साढ़े बारह लाख................20%
...... साढ़े बारह लाख से 15 लाख ................25%
.......पंद्रह लाख से ऊपर .............................30%
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