नयी दिल्ली, 05 फरवरी, चुनाव आयोग ने पश्चिमी दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) उल्लंघन मामले में बुधवार को शाम छह बजे से 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाया है। यह दूसरा मौका है जब श्री वर्मा पर चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ‘आतंकवादी’ बताने वाले बयान के मामले में यह प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले श्री वर्मा पर नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) के विरोध में शाहीन बाग में चल रहे धरना-प्रदर्शन पर विवादित बयान देने पर चुनाव प्रचार पर 96 घंटे की रोक लगाई थी। इसके अलावा सांसद को भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची से भी हटाने का चुनाव आयोग ने आदेश दिया था। श्री वर्मा ने शाहीन बाग पर दिए बयान में कहा था,“ कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, वह दिल्ली में भी घटित हो सकता है। शाहीन बाग में लाखों लोग जुटते हैं, वे आपके घरों में घुस सकते हैं और आपकी बहन और बेटियों से बलात्कर कर सकते हैं और उनकी हत्या कर सकते हैं। अब फैसला लोगों को करना है।” दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान आठ फरवरी को होना है और चुनाव प्रचार कल शाम पांच बजे बंद हो जायेगा। इस प्रकार श्री वर्मा प्रतिबंध लगाये जाने के बाद चुनाव प्रचार में आगे हिस्सा नहीं ले पायेंगे।
गुरुवार, 6 फ़रवरी 2020
प्रवेश वर्मा पर आदर्श आचार संहिता मामले में चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का प्रतिबंध
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