बांका, 07 फरवरी, बिहार में बांका जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग पोती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी दादा को आज दस साल के कठोर सश्रम कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना किया। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शत्रुघ्न सिंह ने यहां मामले में सुनवाई के बाद जिले के धोरेया थाना क्षेत्र के कुर्मा गांव निवासी पचास वर्षीय जैनउल अंसारी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पॉक्सो) के विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। अदालत ने पॉस्को एक्ट के तहत समाज कल्याण विभाग को पीड़िता के पुनर्वास के लिए पचास हजार रुपये देने का आदेश दिया।
शुक्रवार, 7 फ़रवरी 2020
पोती के साथ बलात्कार करने वाले दादा को दस साल की सजा
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