नयी दिल्ली, 14 फरवरी, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्य पर लगी पाबंदी पूरी तरह शुक्रवार को हटा ली। साथ ही, शीर्ष अदालत ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री की अंतिम तारीख 31 मार्च से आगे बढ़ाने से इन्कार किया।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वायु प्रदूषण का स्तर घटने और हवा साफ होने को देखते हुए अपने पुराने आदेश में बदलाव किया है। इससे पहले गत वर्ष नौ दिसंबर को पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट का मुआयना करने के बाद सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक निर्माण कार्य को अनुमति प्रदान कर दी थी लेकिन शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक पाबंदी जारी थी। आज न्यायालय ने इस पर से भी रोक हटा ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में रहने की वजह से शीर्ष अदालत ने निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब साफ मौसम को देखते हुए शीर्ष अदालत ने राहत देते हुए निर्माण कार्य पर लगी रोक हटा ली। इस बीच न्यायालय ने ऑटो डीलर एसोसियेशन का यह अनुरोध ठुकरा दिया जिसमें उसने कहा था कि बीएस4 वाहनों के स्टॉक क्लियर करने के लिए एक महीने और समय (30 अप्रैल तक) दिया जाना चाहिए। उधर न्यायालय ने आवश्यक सेवाओं के लिए बीएस 4 डीजल वाहनों के पंजीकरण पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ याचिका की सुनवाई के लिए सहमति जता दी और इसके लिए आगामी छह मार्च की तारीख मुकर्रर की।
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