अरुण शाण्डिल्य (बेगूसराय) समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभागार भवन में सोमवार को लाँकडाउन कोरोना को लेकर जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा और एसपी अवकाश कुमार के द्वारा मीडियाकर्मियों की प्रेसवार्ता में मीडिया को जानकारी दी गई कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा कोरोना वायरस को लेकर लॉक डाउन करने की घोषणा सरकार ने कर दी है। जिसके आलोक में जिले में लॉक डाउन का अनुपालन शक्ति से लोगों को कराया जाएगा।डीएम ने बताया कि बिहार सरकार ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1997 की धारा 2 में प्रदत्त अधिकार के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी निजी प्रतिष्ठान,निजी कार्यालय और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया गया है।जिसका सख्ती से पालन करना होगा।
ई-रिक्शा व आँटो 31 मार्च तक बंद
जिलाधिकारी ने बताया कि रिक्शा और ऑटो रिक्शा भी अब सड़क पर 31 मार्च तक नहीं चलेंगे।अगर कोई भी इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि अनिवार्य सेवाएं जारी रहेगी।साथ ही लॉक डाउन से दवा की दुकान,राशन की दुकान,डेयरी,पेट्रोल पम्प को अलग रखा गया है।बैंक,पोस्ट ऑफिस,एटीएम और मीडिया कार्यालय भी लॉक डाउन के दौरान खुले रहेंगे।जिलाधिकारी ने लोगों से अपील किया है कि यथासंभव 1 से 2 मीटर की दूरी बनाकर ही आपस में सब लोग रहें।
स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में 1000 लोग
सैनिटाइजर से आधे घंटे पर हैंड वास करते रहे।जिले में जो लोग बाहर से आ रहे हैं।वैसे लोगों को 14 दिनों तक होम कोरमटाइम का अनुपालन करें।फिलहाल मालवाहक गाड़ी सड़क पर चलेंगे। डीएम ने बताया कि जिले में बाहर से आने वाले लगभग 1000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में उन्हें होम कोरमटाइम में रखा गया है।यह लॉक डाउन फिलहाल तो 31 मार्च तक है,आगे स्थिति के अनुसार जबतक की ये कोरोना वायरस पर स्थिति पूरी तरह से खत्म नही हो जाती तबतक जनहित में यह जारी रह सकता है।आगे सरकारी आदेश के जो भी होगा अनुकरणीय होगा।
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