अरुण शाण्डिल्य (बेगूसराय) कल यानी 22 मार्च को भारत सरकार द्वारा निर्देशित कोरोना वायरस से बचाव के लिए जनता कर्फ़्यू का शत-प्रतिशत पालन,अनुशरण किया गया।परन्तु जंग अभी और भी जारी रखनी होगी,अभी भी कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा नहीं मिला है इसलिए देश के सभी प्रांतों में लगभग लॉक डाउन कर दिया गया है।ऐसे में बिहार सरकार नीतीश कुमार ने भी इस मुद्दे पर अहम फैसला लेते हुए 31 मार्च तक पूरे बिहार को लॉक डाउन की घोषणा कर दी है।इस लॉक डाउन के अन्तर्गत आनेवाले सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों को लिया गया है,जिसमें कुछएक को इस लॉक डाउन से मुक्त भी रखा गया है।आइये हम आपको इन सारी बातों से अवगत कराते हैं कि लॉक डाउन किन पर लागू है और कौन इस दायरे से बाहर हैं।इन सारी बंदिशों और छूट के बावजूद भी अगर कोई इस लॉक डाउन का उल्लंघन करते हैं तो उनपर कानूनी कारवाई की जाएगी।
आवश्यक सरकारी सेवायें जैसे :-
स्वास्थ्य,बिजली,पुलिस,जलापूर्ति,अग्निशमन,सफाई, सिविल सप्लाई के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लॉक डाउन की बंदिशें लागू नहीं होंगी।बाकी दूसरे विभागों के सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यालय प्रमुख के निर्देश के मुताबिक काम करना होगा।अधिकतर कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गयी है।
बाजार में जरूरी सामानों की आपूर्ति करने वाले :-
आम जनजीवन के लिए जरूरी सामानों की आपूर्ति करने या बेचने वालों को लॉक डाउन से छूट होगी।इन सामानों में राशन के सामान,सब्जियां,दूध और दवाई शामिल है।इन सामानों के स्टोर या दुकान खुले रहेंगे।खाने और दवाई के ऑनलाइन सर्विस पर भी रोक नहीं लगायी गयी है।आवश्यक सेवाओं के लिए परिवहन सेवा-सरकार ने ट्रेन और बस को बंद कर दिया है।दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे ऑटो रिक्शा,सिटी बस,ई रिक्शा आदि पर भी रोक होगी।लेकिन जरूरी सेवाओं में शामिल ट्रांसपोर्ट पर रोक नहीं होगी। राशन,दवा,फल,सब्जी,दूध के साथ पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई करने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी।सरकार द्वारा घोषित आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों-अधिकारियों को ले जाने वाले वाहनों पर भी रोक नहीं होगी।सरकार की बंदिशें पेट्रोल पंप,गैस एजेंसी और सरकारी राशन दुकानों पर भी लागू नहीं होगी।वहां काम कर रहे कर्मचारी भी बंदिशों के दायरे में नहीं आयेंगे। घरेलू एयरलाइंस और एयरपोर्ट के कर्मचारी-अधिकारी-बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से घरेलू उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगा देने की मांग की थी।लेकिन अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है।लिहाजा एयरपोर्ट और घरेलू विमान कंपनियों में काम करने वालों पर भी लॉक डाउन की बंदिशें लागू नहीं होंगी।
मीडियाकर्मी
मीडियाकर्मियों में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ वेब मीडिया भी कोरोना से लड़ी जा रही जंग में अहम रोल निभा रहा है।लिहाजा उन पर भी लॉक डाउन की बंदिशें लागू नहीं होंगी।हालांकि उन्हें भी एक जगह एकत्र नहीं होने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सरकारी निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अलावा भी सरकार अगर चाहे तो अन्य सेवाओं को भी लॉक डाउन से मुक्त घोषित किया जा सकता है।
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