बिहार : सामूहिक रूप से पूजा करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 26 मार्च 2020

बिहार : सामूहिक रूप से पूजा करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई

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जमुई,26 मार्च (आर्यावर्त संवाददाता) संपूर्ण लॉकडाउन का द्वितीय दिन. आज कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण को लेकर पूरा विश्व परेशान है. जनता कर्फ्यू के बाद पूरे देश के सभी प्रदेशो में लॉकडाउन (Lockdown) जारी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है, ऐसे में जमुई जिले के एसपी डॉ इनामुल हक मैग्नू ने आदेश जारी करते हुए यह निर्देश दिया है कि जमुई जिले के सभी मस्जिदों में जमात के साथ नमाज अदा (Mass Prayer) करना तथा मंदिरों में सामूहिक रूप से पूजा करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जा रही है. कोरोना वायरस के संक्रमण से कोई पीड़ित ना हो, लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो इस कारण जमुई एसपी ने यह कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किया है और सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जमुई के गोपनीय शाखा से जारी पत्र ज्ञापांक संख्या 1442 में आदेश देते हुए कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है. इस संक्रमण के नियंत्रण हेतु सभी व्यक्तियों से सजगता एवं सहयोग अपेक्षित है, अतः कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जमुई जिला के सभी मस्जिदों में जमात के साथ नमाज अदा करने तथा मंदिरों में सामूहिक रूप से पूजा करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाती है. आदेश उलंघन करने पर प्रशासन के द्वारा विधि- पूर्ण कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मस्जिद में सिर्फ मुअज्जिन के द्वारा अज़ान जबकि मंदिरों में सिर्फ मंदिर के पुजारी के द्वारा पूजा की जा सकती है. इसे अति आवश्यक समझे. जमुई एसपी डॉक्टर इनामुल हक मेगनू के हस्ताक्षर वाली आदेश की कॉपी, सोशल मीडिया में भी जिला पुलिस के पदाधिकारियों के द्वारा वायरल की गई है. पुलिस अधीक्षक के कार्यालय, जमुई के गोपनीय शाखा से जारी इस आदेश की प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, जमुई अनुमंडल पदाधिकारी, के साथ जमुई और झाझा के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी के अलावा सभी थाना अध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष को सूचना देते हुए निर्देश दिया गया है कि आदेश की प्रति सभी मंदिरों और मस्जिदों पर चिपकाना सुनिश्चित करें.

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