मधुबनी : अनुपस्थित रहने के आरोप में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जयनगर पर प्राथमिकी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

सोमवार, 30 मार्च 2020

मधुबनी : अनुपस्थित रहने के आरोप में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जयनगर पर प्राथमिकी

dm-madhubani-lodge-fir-on-officer
मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) जिलाधिकारी के द्वारा अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के आरोप में अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर को प्रखंड आपूत्र्ति पदाधिकारी, जयनगर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया है। पत्र के माध्यम से दिये गये निदेश में बताया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं इसके फैलाव अधिक न हो, इस हेतु दिनांक 25.03.2020 को लाॅक डाउन की घोषणा की गई है, जो दिनांक 14.04.2020 तक प्रभावी होगा। दिनांक 26.03.2020 को जिला के कई क्षेत्रों से व्यापारियों द्वारा अधिक कीमत पर आवश्यक वस्तुओं की आपूत्र्ति किये जाने संबंधी मिल रही सूचना के आलोक में क्षेत्र भ्रमण कर निर्धारित मूल्य पर सामग्रियों की आपूत्र्ति सुनिश्चित कराने हेतु श्री अजीत कुमार झा, प्रखंड आपूत्र्ति पदाधिकारी, जयनगर की खोज जिलाधिकारी द्वारा किये जाने पर उनके मोबाईल पर संपर्क करने पर फुल रिंग होने के बावजूद न तो उनके द्वारा फोन रिसीव किया गया और ना ही बाद में जिला गोपनीय शाखा के नंबर पर संपर्क ही किया गया। इस संबंध में जब अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि श्री झा अवकाश का आवेदन देकर बिना स्वीकृत्यादेश के मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। इस संबंध में श्री झा से अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के आरोप में 24 घंटा के अंदर स्पष्टीकरण की गई की गयी थी, जो अबतक अप्राप्त है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अगले आदेश तक के लिए सभी प्रकार के अवकाश को रद्द किया गया है एवं निदेश दिया गया है कि सभी पदाधिकारी अपने-अपने मुख्यालय में अहर्निश उपस्थित रहकर समय-समय पर सरकार से या जिला स्तर से निर्गत निदेशों के आलोक में अपने-अपने दायित्यों का निर्वहन सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार श्री अजीत कुमार झा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जयनगर जानबूझ कर अपने कत्र्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है, जो एक सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है, एवं जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना है। उपरोक्त परिस्थित को देखते हुए श्री अजीत कुमार झा, प्रखंड आपूत्र्ति पदाधिकारी, जयनगर के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने एवं सरकार से प्राप्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने के आरोप में भा0द0वि की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धारा के तहत स्थानीय थाना में अविलंब प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर को दिया गया है। साथ ही श्री झा के विरूद्ध विहित प्रपत्र-क में आरोप गठित कर जिलाधिकारी को दो दिनों के अंदर भेजने का निदेश दिया गया है।

कोई टिप्पणी नहीं: