झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 24 मार्च - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 24 मार्च 2020

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 24 मार्च

संघ के बाल स्वयंसेवको ने मास्क वितरित कर दी समझाईश 

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झाबुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की झाबुआ नगर की बाल शाखा द्वारा कोरोना से बचाव हेतु सेवा कार्य किए गए। इसके तहत बाल स्वयंसेवकों ने नगर की गांधी ग्राम बस्ती पहुँचकर वहाँ के रहवासियों के बीच मास्क वितरित करते हुए कोरोना से बचाव की समझाईश दी साथ ही साबुन और सेनेटाइजर का सही तरीके से कैसे उपयोग कर स्वच्छता रख कोरोना वायरस से बचा जा सकता है , इसका प्रशिक्षण भी दिया। 

लोगों में कोरोना माइनस की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए सजग हुआ जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस  प्रशासन’

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पिटोल । विश्व में  कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए और हमारे देश  एवं प्रदेश मे लाकडाउन की स्थिति चल रही है वहीं पिटोल में अंतर, राज्य चेक पोस्ट पर गुजरात से आने वाले लोगों की स्कैनिंग के लिए सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म एवं समाचार पत्रों के माध्यम से गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान से आने वाले लोगों की आने वाले आदिवासी ग्रामीणों की एवं लोगों के स्वास्थ्य  चेकअप करने के लिए जबरदस्त मांग की गई परंतु तब चेक पोस्ट पर थर्मल स्कैनिंग स्वास्थ्य चेकअप नहीं हुआ परंतु जैसे ही पूरे देश में करोना पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ तब  झाबुआ जिला प्रशासन द्वारा पिटोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर गुजरात से आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग चालू की गई जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों एवं पुलिस विभाग एवं नगर सैनिकों की ड्यूटी लगाकर चेकिंग की जा रही है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रतीक धमनिया एवं दीपक कुमार ने बताया कि यहां पर गुजरात से आने वाले सभी लोगों को लोगों र्की थर्मल स्कैनिंग  की जा रही है जिससे इनमें इस वायरस के प्रति जागरूकता  लाई जा सके गुजरात से आने वाले सभी सभी वाहनों मैं सवार लोगों को चेकअप किया जा रहा है क्योंकि गुजरात एवं मध्य प्रदेश में अंतर राज्य बसों के बंद होने एवं पूरे देश में  बस से ट्रेन वगैरह सब बंद होने से लोग अहमदाबाद राजकोट बरोड़ा से अपने प्राइवेट वाहनों में सफर कर रहे हैं इन सभी सफर करने वाले लोगों को चेक करके ही आगे के सफर के लिए जाने दिया जा रहा है गुजरात से आने वाले मोटरसाइकिल  पर सवार आदिवासी एवं अन्य  ग्रामीण एवं  लोगों को  भी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है इसके बाद इन्हें जरूरी रूप से समझाई दी जा रही है कि एक घंटे में तीन बार साबुन से अपने हाथ   धोना अपने मुंह पर कपड़ा या मास्क लगाएं एवं सर्दी खांसी बुखार या अन्य बीमारी हो तो पास के नजदीकी केंद्र पर जाकर जांच करवाएं भीड़ में इकट्ठे लोगों के पास जाकर ना खड़े रहे एवं आपस में वार्तालाप करना हो तो 3 फीट की दूरी से बात करें इस प्रकार की समझाइश देने के बाद ही आगे गंतव्य के लिए रवानगी दी जा रही है वही पिटोल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ मेडिकल अधिकार अधिकारी डॉक्टर अंतिम बडोले द्वारा स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार पर साबुन से हाथ धो कर सेनीटाइजर लगाकर स्वास्थ्य केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है जिससे संक्रमण का फैलाव ना हो एवं दमयंती बर्डे के द्वारा  भी इस वायरस की रोकथाम के लिए काफी जागरूकता से इन लोगों को प्रेरित किया ग्रामीणों को प्रेरित किया जा रहा है जहां जिला कलेक्टर द्वारा 25 मार्च तक को संपूर्ण जिले में लॉक डाउन है वही पेट्रोल में भी पूर्ण रूप से लोग डाउन हैं परंतु आज सुबह ग्रामीण लोगों को नहीं मालूम था की 3 दिन के लिए पूरे जिले में बंद रहेगा सुबह सुबह 7 से 8 के बीच में करीब 500 लोगों की भीड़ व्यापार करने के लिए पिटोल में प्रवेश कर गई जिससे व्यापारी द्वारा समझा कर अपने ग्रह ग्राम की ओर भेज दिया गया एवं पुलिस भी दिनभर सतर्कता बरतते हुए ग्रामीणों को घर में रहने की हिदायत देते हुए अपने घर जाने के लिए प्रेरित करती रही।

कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिये सभी वर्ग कर रहा प्रयास - पुलिस भी अलर्ट
  • मेडिकल व सब्जी व्यवसायियों ने भी बंद का किया समर्थन
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग सदस्यों ने वितरित की दवाई
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थांदला। मेडिकल एसोसिएशन थांदला ने कोरोना वायरस सुरक्षा के साथ - साथ बीमार व्यक्तियों को मेडिकल सुविधा मिल सके इसको ध्यान में रखते हुए सभी ने मिलकर बड़ा फैसला लेते हुए प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक निश्चित समय तक मेडिकल स्टोर खोलने का निर्णय लिया है। सभी जरूरतमन्द दर्दी व बीमार व्यक्ति समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित समय मे मेडिकल सुविधा ले सकेंगें। आपको बता दे देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश ने एक दिन का सफल बन्द रखा था जबकि अधिकांश राज्यों ने समय सीमा बढ़ाते हुए इसे क्रमशः 25, 29 व 31 मार्च तक लॉक डाउन करने का निर्णय लिया गया है। एसडीओपी एम एस गवली ने बताया कि गुजरात व राजस्थान बॉर्डर पूर्णतः सील की गई है। इसके लिये थांदलादरा, टिमरवानी आदि बॉर्डर पर पुलिस जवान पूरी मुस्तेदी के साथ लगे हुए है। आज थांदला नगर भी पूरी तरह बंद रहा हालांकि कुछ लोगो को बन्द का पता नही होने के कारण नगर में आ गए थे जबकि सब्जी मंडी भी खुल चुकी थी लेकिन जन सुविधा को ध्यान में रखकर पुलिस ने भी आंशिक ढील दी दी लेकिन दोपहर होने तक पुलिस ने सख्ती शुरू करते हुए सभी को भगाना शुरू कर दिया। सब्जी मंडी एसोसिएशन ने भी निर्णय लेते हुए मंडी को 25 मार्च तक के लिये बन्द कर दिया है। वही फुटकर सब्जी व्यापारी नई व पुरानी मंडी पर अपनी दुकान लगा सकेंगे व समय समय पर अपने हाथ आदि धोने के लिये उन स्थानों पर नगर परिषद द्वारा पानी की व्यवस्था करवाई जाएगी। पेट्रोल पंप, किराना, कपड़ा, हार्डवेयर, मोबाईल शॉप आदि सभी व्यवसाय पूर्णतः बन्द रहे वहीं मन्दिरों में भी ताले लगे रहे। न्यायालय सम्बन्धी जानकारी देते हुए अभिभाषक संघ अध्यक्ष सलिम शेरानी ने बताया कि न्यायालय भी 25 मार्च तक बन्द रहेंगे। अर्जेंट जमानती कार्यवाही भी नियत समय में हो पाएगी। किराना व्यापारी संघ अध्यक्ष अनिल भन्साली ने बताया कि किराना आदि व्यापार बन्द रहेगा लेकिन जनता को जरूरी सामान आदि के लिये थोड़ी छूट दी जा रही है जिससे वे आवश्यक वस्तु ले सके। आज के बन्द का भी व्यापक असर देखने को मिला है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग ने किया होम्योपैथी दवाई का वितरण
जिला आयुष विभाग के साथ स्थानिय डॉ. राकेश अवासिया व सहयोगी स्टॉफ के साथ मिलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के प्रदेशाध्यक्ष पवन नाहर, नीरज सौलंकी, जितेंद्र चैरड़िया, अलकेश चैपड़ा ने होम्योपैथी दवाई का वितरण नगर के कुछ स्थानों पर किया। जानकारी देते हुए डॉ. अवासिया ने बताया कि उक्त दवाई शरीर मे रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करेगी जिससे किसी भी प्रकार के संक्रमण फैलने की संभावना कम हो जाती है। उन्होंने बताया कि उक्त दवाई किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है। बड़े व्यक्ति को 4 गोली व छोटो को 2 गोली केवल एक समय भूखे पेट तीन दिनों तक लेना होती है, इस दवाई के कोई साइड इफेक्ट भी नही है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी की रोकथाम के लिये आयुर्वेदिक काढ़ा भी बनाया जा रहा है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के सदस्यों, वार्ड पार्षदों व अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बंटवाने की व्यवस्था की जाएगी।

जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी

झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  श्री प्रबल सिपाहा ने जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनहित बिमारी के संभावित खतरे की रोक थाम करने के उद्देष्य से दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जार किये है। श्री सिपाहा ने अवगत कराया कि इस आदेष के तहत जिले में कोई भी व्यक्ति अति आवष्यक होने पर ही अल्प् समय के युक्तीयुक्त करण के लिये लिये ही बाहर निकल सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर  निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सीमाऐं सील कर दी गई है। किसी भी माध्यम जैसे सडक, रेल से जिले की सीमा में अन्य राज्य व जिले से व्यावसायिक वाहनो के प्रवेष, आगमन को प्रतिबंधित किया गया है। अति आवष्यक होने पर निजी वाहनो से यात्रा की अनुमति रहेगी। जिले में निवास रथ नागरिको का जिले की सीमा के बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। श्री सिपाहा ने बताया कि जिले की समस्त षसकीय, अर्द्धषासकीय कार्यालय बंद किये गये है। अत्यावष्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वस्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इस आदेष से मुक्त रहेगे। जिले में केवल अत्यावष्यक सेवाये-मेडिकल दुकान, खाद्य सामग्री अर्थात ग्रोसरी आईटम, फल सब्जी, हास्पीटल तथा सभी बैंको पर एटीएम से कैष प्रति पूर्ति सेवा के अलावा षेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किये गये हेै। फुटकर सब्जी, फल विक्रेता एक साथ झुण्ड बनाकर व्यावसाय नहीं करेगे इसका विषेष ध्यान रखेगे। जिले की समस्त बस सेवाओ, ट्रासपोर्ट, ट्रक, आयसर, पिकअप,  आटो रिक्षा इत्यिादी के संचालन को भी आगामी तीन दिवस के लिये प्रतिबंधित किया गया है। अति आवष्यक सेवाऐ व्यवसायो में सलग्न व्यक्ति यह सुनिष्चित करेगे की वे समस्त गतिविधियो के दौरान एक दुसरे से न्यून्तम एक मीटर की दूरी बनाये रखेन के साथ ही मास्क, ग्लोप्स तथा यथोचित आवष्यकतानुसार  सैनेटाइजर का उपयोग करेगे। उक्त प्रतिबंधित इमर्जेन्सी षासकीय कर्मचारियो के केवल ड्यूटी के प्रयोजन से अपने कार्य स्थल जाने एवं कार्य करने की अवधि में लागू नहीं होगे। सभी कर्मचारियो अधिकारियों को अपने साथ वैध परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। घर घर जाकर दूध बाटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाॅकर, आरो वाटर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रातः 6.30 बजे से 9.30 बजे तक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगे।

जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति की बैठक स्थगित

झाबुआ। जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति की 27 मार्च को दोपहर 12 बजे कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित बैठक अपरिहार्य कारणो से स्थगित कर दी गई है। यह बैठक सांसद श्री गुमानसिंह डामोर की अध्यक्षता में होनी थी ।

लोक सेवा केन्द्र  23 मार्च से 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देष

झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने भारत सरकार एवं मध्यप्रदेष षासन के निर्देषो के परिपालन में जिले में नोवेल कोरोना वायरस के सक्रमण को आम जन में फैलने से रोकने के लिये तथा जन स्वास्थ्य एवं लोक हित को दृश्टिगत रखते हुवे जिले के समस्त लोक सेवा केन्द्रो के कार्य संचालन को 23 मार्च से 31 मार्च 2020 तक तत्काल प्रभाव से बंद रखने के आदेष दिये है। 

ई-टेडर के माध्यम से मदिरा समूह का निष्पादन के लिये तृतीय चरण का कार्यक्रम निरर्धारित

झाबुआ । झाबुआ जिले में ई-टेंडर्रिग एवं आॅक्षन के तृतीय चरण में निष्पादन के लिये 6 देषी मंदिरा की दुकानो, एवं 4 विदेषी मदिरा की दुकानो को 3 एकल समूह में पृथक-पृथक वर्ष 2020-21 अर्थात एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिये मध्यप्रदेष राज्य पत्र असाधारण क्रमांक 77 दिनांक 25 फरवरी 2020 में प्रकाषित प्रावधानो के अन्तर्गत तथा आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेष ग्वालियर द्वारा दिये गये निर्देषो एवं व्यवस्था के अधिन निष्पादन के लिये निर्धारित कार्यक्रम में संषोधन किया गया है। कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा ने अवगत कराया कि ई-टेडर (क्लोज बिड) के लिये आॅन लाईन टेन्डर पपत्र डाउन लोड एवं ई-टेडर आफर सबमिट करने की तिथि 23 मार्च 2020 को प्रातः 10 बजे से 25 मार्च 2020 अपरान्ह 2.30 बजे तक, ई-टेडर (क्लोज बिड) के लिये आॅन लाईन टेडर पपत्र खोलने की तिथि 25 मार्च 2020 दोपहर 3 बजे से, ई-टेडर (आॅक्षन) प्रारंभ एवं बंद होने की तिथि 26 मार्च 2020 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक (तत्पष्चात 15 मिनिट के अन्तराल में बोली दिये जाने पर आगामी 15 मिनिट के लिये समयावधि में वृद्धि) जिला समिति द्वारा ई-टेडर  (क्लोज बिड एवं आॅक्षन) के माध्यम से निराकरण किये जाने की तिथि व समय आॅक्षन पूर्ण होने पर कार्यक्रम अनुसार किया जावेगा। निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानो, एकल समूह, को लेने के लिये इच्छुक व्यक्ति ूूूण्उचजमदकमेण्हवअण्पद पर ई-टेडर (क्लोज बिड एवं आॅक्षन) की प्रक्रिया में भाग ले सकते है। ई-टेडर से संबंधित नियमों, दुकानो का विवरण, मादक द्रव्यो की खपत, ड्यूटी दर एवं अन्य आनुषांगिक षर्तो की जानकारी ूूूण्उचजमदकमेण्हवअण्पद पर एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला झाबुआ से किसी भी दिवस अवकाष के दिनो सहित कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते है। इच्छुक टेडर दाता को ई-टेडर की कार्यवाही में भाग लेने के लिये अपना रजिस्ट्रेषन वेवसाईड  www.mptendes.gov.in  पर कराना अनिर्वाय होगा। अधिक जानकारी उक्त वेवसाईड से प्राप्त की जा सकती है।

राशन वितरण के समय उचित मूल्य की दुकानों में सावधानियां बरतने के निर्देश

झाबुआ ।  संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत हितग्राहियोें को नेट कनेक्टिविटी वाली उचित मूल्य दुकानों से संलग्न पात्र परिवारों को एईपीडीएस के अंतर्गत बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरण की व्यवस्था की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 (कोरोना वायरस ) से रोग के फैलने की स्थिति को देखते हुए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी दिशा निर्देश के परिपालन में एईपीडीएस के अंतर्गत राशन वितरण के समय उचित मूल्य दुकानों पर सावधानियां बरती जाने के निर्देश जारी किए है। जिसमें उचित मूल्य दुकान को नियमित रूप से खोली जाकर पात्र परिवारों को सतत् रूप से राशन का वितरण किया जाए। दुकान पर अधिक उपभोक्ता एकसाथ एकत्रित न हो तथा वे एक-दूसरे के सम्पर्क में न आएं। राशन वितरण करते समय हितग्राहियों के मध्य न्यूनतम 3 मीटर की दूरी बनाए रखने हेतु अवगत कराया जाए। वृद्ध एवं बीमार हितग्राहियों की राशन वितरण हेतु पृथक लाईन लगवाई जाए एवं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राशन वितरण कराया जाए। इसी तरह पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर एक हितग्राही को राशन वितरण उपरांत मशीन के स्केनर को सेनेटाईजर से साफ कराया जाए उसके उपरांत दूसरे हितग्राही को राशन का वितरण किया जाए। इस हेतु पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर दुकानों पर रखवाया जाए। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता एवं सहयोगी द्वारा राशन वितरण के समय अपने लिए मास्क का उपयोग अवश्य करें एवं अपने हाथ को बार-बार सैनेटाईजर से साफ करें। यदि किसी पात्र परिवार द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन से माह मार्च, 2020 में एकमुश्त 3 माह का राशन प्राप्त नहीं किया जाता है तो उन्हें माह अप्रैल, 2020 में भी राशन प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।

साप्ताहिक हाॅट बाजारों पर प्रतिबंध

झाबुआ । कोरोना वायरस कोविड-19 के सक्रंमण से बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रबल सिपाहा द्वारा जिले में लगने वाले सभी साप्ताहिक हाॅट बाजारों पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ तथा नगरीय निकायों के सीएमओ को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है कि वे अपने तहसील, अनुभाग तथा नगरीय निकायों में साप्ताहिक हाॅट बाजार नही लगें यह सुनिश्चित करे।

कृषि उपज मण्डियों में नीलामी का कार्य 25 मार्च तक स्थगित

झाबुआ । कोरोना वायरस कोविड-19 के सक्रंमण से बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने जिले की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों में निलामी का कार्य तत्काल प्रभाव से 25 मार्च 2020 तक स्थगित कर दिया है।

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