मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) : जिलाधिकारी, मधुबनी-सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुबनी जिला को अपने अनुमंडल/प्रखंड क्षेत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की शक्ति का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। अनुमंडल/प्रखंड में पदस्थापित सभी विभागों के पदाधिकारी/कर्मी/संविदा कर्मी अपने मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत दिए गए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई भी पदाधिकारी/कर्मी/संविदा कर्मी(तकनीकी सहित) बिना जिलाधिकारी की अनुमति से अपने कत्र्तव्य से अनुपस्थित पाए जाते है अथवा उन्हें दिए गए दायित्वों का निर्वहन नहीं करते है, तो उनके विरूद्ध संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी की अनुशंसा पर भा0द0वि0 की सुसंगत धारा एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं एपेडेमिक डिजिज एक्ट, 1897 के तहत विधि-सम्मत् कार्रवाई की जायेगी। इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी गयी है।
सोमवार, 30 मार्च 2020
मधुबनी : अनुपस्थित पाये जाने पर की जायेगी विधि-सम्मत कार्रवाई, डीएम का आदेश
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