बिहार : कोर्ट ने खारिज की प्रशांत किशोर की अग्रिम बेल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 8 मार्च 2020

बिहार : कोर्ट ने खारिज की प्रशांत किशोर की अग्रिम बेल

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पटना (आर्यावर्त संवाददाता) चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को आज अदालत से बड़ा झटका लगा है। पटना व्यवहार न्यायालय में एडीजे 12 की कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। अब प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी लगभग तय हो गई है। प्रशांत किशोर पर आरोप है कि उन्होंने बात बिहार की का कन्सेप्ट और डाटा चोरी से हासिल कर अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लिया है। शाश्वत गौतम नाम के एक युवक ने पाटलिपुत्र थाना में इस संबंध में पीके पर एक आपराधिक मुकदमा दायर किया है। इसमें उसने प्रशांत किशोर पर उसका डाटा चोरी करने का आरोप लगाया है। उसने मीडिया में भी खुलेआम कहा कि पीके का ‘बात बिहार की’ कॉन्सेप्ट नकली है। पीके ने उसका कॉन्सेप्ट और डाटा चोरी कर अपने नाम से रजिस्टर करवा लिया। इसी सिलसिले में प्रशांत किशोर ने पटना व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी डाली थी जिसे आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया। खबर के मुताबिक एडीजी 12 की अदालत में प्रशांत किशोर ने जमानत की अर्जी दी थी। मामले पर सुनवाई हुई जिसके बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची की पीके को सदेह उपस्थित होकर कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए।

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