श्रीनगर, 13 मार्च, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर लगाए गए जन सुरक्षा कानून (पीएसए) को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय किया है और इस फैसले के बाद श्री अब्दुल्ला की जल्द ही रिहाई संभव हो सकेगी। जम्मू-कश्मीर प्रशासन के प्रधान सचिव ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, “जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा कानून 1978 की धारा 19 (1) के तहत जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने श्री अब्दुल्ला को हिरासत में रखे जाने के जिलाअधिकारी के आदेश को हटाने का निर्णय लिया है।”
श्री अब्दुल्ला को केंद्र सरकार द्वारा गत वर्ष पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद पीएसए के तहत पिछले सात महीने से हिरासत में रखा गया था।
श्री अब्दुल्ला को केंद्र सरकार द्वारा गत वर्ष पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद पीएसए के तहत पिछले सात महीने से हिरासत में रखा गया था।
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