प्रदेश कांग्रेस सेवादल सचिव राकेश राय के चाचाजी के निधन पर दी श्रद्धांजली
सीहोर। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवादल के प्रदेश सचिव राकेश राय के चाचाजी तथा पूर्व कांग्रेस पार्षद कविता राय के पति एवं आरएके कॉलेज से सेवानिवृत्त लखनलाल राय के अनायस निधन पर सेवादल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेंद्र खंगराले ने शोक व्यक्त कर श्रद्धांजली अर्पित की। श्रद्धांजली देने वालों में प्रमुख रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता दर्शन सिंह वर्मा, प्रीतम दयाल चौरसिया,डॉ अनीस खान, क्षेत्रीय कांग्रेस पार्षद आरती खंगराले, जिला सेवादल कांग्रेस अध्यक्ष आशा गुप्ता, अरूण राय,डॉ जितेंद्र चंद्रवंशी, मांगीलाल टिमरई, जितेंद्र सिंह,पन्नालाल खंगरोल, जाटव समाज अध्यक्ष श्यामलाल महोबिया, रमेश राठौर, श्रवण वास्तवार डीएस शाक्य प्रदीप राय आदि कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल है।
प्रदेश में जनगणना कार्य एक मई से 14 जून तक होगा
प्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने का कार्य एक मई से 14 जून, 2020 तक होगा। जनगणना-2021 के कार्य को मद्देनजर रखते हुए जनगणना कार्य निदेशालय ने राज्य शासन से एक जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में कोई परिवर्तन न करने का अनुरोध किया है। ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों के लिये मकान सूचीकरण ब्लॉक का आदर्श आकार 650-800 की जनसंख्या या 150-180 जनगणना मकान, इनमें से जो भी अधिक हो, निश्चित किया गया है। जनगणना-2021 के कार्य जनगणना-2011 के द्वितीय चरण के गणना ब्लॉकों को मूल रूप से उपयोग में लाते हुए किये जायेंगे। जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा मकान सूचीकरण कार्य के दौरान मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाने और मकानों को नम्बर देने के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि जनगणना-2021 के मकान सूचीकरण ब्लॉक तैयार करते समय जनगणना-2011 के गणना ब्लॉक की सीमाओं को ज्यों का त्यों रखा जाये। प्रत्येक गाँव चाहें वह जनसंख्या की दृष्टि से छोटा हो अथवा गैर-आबाद हो, फिर भी उसमें कम से कम एक मकान सूचीकरण ब्लॉक होगा। प्रत्येक ब्लॉक की सीमाएँ स्पष्ट रूप से निर्धारित की जायें और उनकी पहचान की जाये। मकान सूचीकरण ब्लॉक गाँव अथवा ग्राम पंचायत तहसील की सीमाओं को पार न करे। ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में जहाँ तक हो सके मतदाता-सूची भाग (पोलिंग बूथ की सीमा) को अक्षुण्ण बनाये रखें। जनगणना-2021 के दौरान जनगणना-2011 के सेम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली ब्लॉकों की पहचान बनी रहे। सभी सांवधिक नगरों में, चाहें उनकी जनसंख्या का आकार कुछ भी क्यों न हो, स्लम ब्लॉक का निर्धारण किया जाये। छोटे आकार के किन्तु साथ-साथ लगने वाले गाँव के मामले में एक प्रगणक को एक से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों का कार्य दिया जायेगा। साथ-साथ लगने वाले कम से कम 6 मकान सूचीकरण ब्लॉक से मिलकर एक पर्यवेक्षीय सर्किल बनेगा। चार्ज अधिकारी प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक की सीमाओं को चार्ज रजिस्टर में स्पष्ट रूप से लिखेंगे। जनगणना-2011 के गणना ब्लॉक एवं जनगणना-2021 के मकान सूचीकरण ब्लॉकों के बीच संबंध दिखाते हुए चार्ज अधिकारी एक सामंजस्य विवरण तैयार करेंगे।
कोरोना वायरस से बचाव और जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104
कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी उसके लक्ष्ण और बचाव से संबंधित जानकारी आमजन तक पहुचाने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार नोवल कोरोना वायरस कंट्रोल रूम की स्थापना शासकीय कमला नेहरू अस्पताल हमीदिया अस्पताल के पास की है। नोवल कोरोना वायरस कंट्रोल रूम का फोन नंबर 104 है। इस टोल फ्री नम्बर पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच काल करके नोवल कोरोना वायरस संबंधी किसी प्रकार की शंका के समाधान या जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित
प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में 01 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र 2020721 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अवकाश घोषित किए गए हैं। जारी आदेश के तहत विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश 01 मई से 16 जून 2020 तक एवं शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश 01 मई से 09 जून 2020 तक घोषित किए गए हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए दशहरा अवकाश 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2020 तक, दीपावली अवकाश 12 नवम्बर से 17 नवम्बर 2020 तक एवं शीतकालीन अवकाश 25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2020 तक घोषित किए गए हैं। दिनांक 10 जून से 15 जून 2020 के दौरान शिक्षक स्कूलों की स्वच्छता योजना, प्रयोगशालाओं की तैयारियां, माहवार शिक्षण, शैक्षणेत्तर गतिविधियों के आयोजन की समय सारणी, लेसन प्लान, पालक शिक्षक संघ से अधिकाधिक नामांकन तथा ठहराव दर के लिए भेंट/बैठके, फीडिंग, मिडिल स्कूल से कक्षा 9 में प्रवेश के लिए सम्पर्क, ब्रिज कोर्स तथा रिमेडियल टीचिंग आदि गतिविधियां संचालित करेंगे।
अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल तक लेने के निर्देश
अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल तक लेने के निर्देश लोक शिक्षण की आयुक्त जयश्री कियावत ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं समस्त संकुल प्राचार्यों को दिए है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्ति, अवकाश पर जाने से शाला में सत्र 2019-20 में अतिथि शिक्षकों को रखा गया था। मार्च माह में स्थानीय परीक्षा, मूल्यांकन तथा परीक्षाफल तैयार कर परीक्षा परिणाम की घोषणा इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य संपादित होने तक आगामी नवीन सत्र 2020-21 में 1 से 30 अप्रैल तक कक्षाओं के अध्यापन कार्य की दृष्टि से कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों की सेवाएं को 30 अप्रैल तक ली जाए।
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना – नौकरी के साथ प्रोत्साहन राशि
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न चरणों में सफल अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। संघ लोक सेवा आयोग की अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 40 हजार रूपये, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 60 हजार रूपये एवं साक्षात्कार के बाद सफल होने पर 50 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। आय सीमा का किसी भी तरह का बंधन नहीं है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल जनजातीय अभ्यर्थियों को भी प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20 हजार रूपये, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30 हजार रूपये और साक्षात्कार के बाद सफल होने पर 25 हजार रूपये की राशि दी जा रही है।
31 मार्च के बाद नहीं होगा वीएस-4 वाहनों का पंजीयन
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पालन में जिला परिवहन अधिकारी ने जिले के समस्त डीलरों को उनके शोरूम से विक्रय वीएस-4 वाहनों का पंजीयन 31 मार्च 2020 तक कम्प्यूटर में अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। ऐसे वाहन जिनका विक्रय होने के पश्चात पंजीयन के लिए वीआईडी भले ही 31 मार्च 2020 के पूर्व की जा चुकी हो लेकिन यदि उसका पंजीयन नहीं किया जा सका है तो ऐसे वाहनों को भी 31 मार्च 2020 के पश्चात पंजीयन नहीं किया जा सकेगा।
कृषि विभाग ने नरवाई न जलाने के संबंध में कृषकों दी सलाह
कृषि विभाग द्वारा जिले के कृषकों को सलाह दी गई है कि गेहूँ काटने के बाद बचे हुये अवशेष (खापा/डूढ़/डंठल) जलाना खेती के लिये आत्मघाती कदम सिद्व हो सकता है। इससे अन्य खेतों में अग्नि दुर्घटना की संभावना रहती है किन्तु मिट्टी की उर्वरकता पर भी विपरीत असर पड़ता है। इसके साथ ही धुएँ से कार्बन डाय-आक्साइड से तापक्रम बढता है ओर प्रदूषण वृद्धि भी होती है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी स्थिति में नरवाई न जलायें। उर्वरक परत लगभग 6 इंच की उपरी सतह पर ही होती है, इसमें तरह-तरह जीवाणु उपस्थित रहते है। जो खेती को कई तरीके से लाभ पहुचाते है,नरवाई जलाने से उत्पन्न उच्च तापमान में उपजाऊ मिट्टी की दशा ईट बनाने की प्रकिया की तरह कड़ी और जीवाणु रहित होती जाती है। जो धीरे-धीरे बंजरता की ओर बढने लगती है। नरवाई जलाने की अप्रेक्षा यदि फसल अवशेषों और ड़ठलो को एकत्र कर जैविक खाद जैसे भू-नाडेप, वर्मी कम्पोस्ट आदि बनाने में उपयोग किया जाये तो यह बहुत जल्दी सड़कर पोषक तत्वों से भरपूर खाद बना सकते है। इसके अतिरिक्त खेत में कल्टीवेटर, रोटावेटर या डिस्क हेरो की सहायता से फसल अवशेषों को भूमि में मिलाने से आने वाली फसलों में जीवांश के रूप में बचत की जा सकती है। इस हेतु किसान हलधर योजना का लाभ लेकर गहरी जुताई भी कर सकते है। किसान सामान्य हार्वेस्टर से गेहूँ कटवाने के स्थान पर स्ट्रारीपर एवं हार्वेस्टर का उपयोग करे तो पशुओं के लिये भूसा व खेत के लिये बहुमूल्य पौषक तत्वों की उपलब्धता बढने के साथ मिट्टी की संरचना को बिगडने से भी बचाया जा सकता है। दूसरी और नरवाई जलाने से अपनी या अन्य किसानों की फसल, घर, मवेशी आदि को भी नुकसान पहुँच सकता है।
वृत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च
मध्यप्रदेश वृत्तिकर संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के लिये वृत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 है। जीएसटी से पंजीयत व्यवसायी, निजी विद्यालय, चिकित्सक, चिकित्सा व्यवसायी, चार्टड एकाउण्टेंट , वकील, बीमा एजेंट, मदिरा दुकान संचालक, चिटफण्ड संचालित वाली संस्थायें या व्यक्ति सहकारी सोसायटी, ट्रांसपोर्टर, कोचिंग संस्थान, निजी चिकित्सालय, जिमसेंटर, धर्मकांटा, होटल, लाज, विवाह, मंडप, वीडियो पार्लर, फाईनेंस, कम्पनी, क्लीनिक, लैब, पैथोलॉजी, कियोस्क सेंटर से जुड़े व्यवसाईयों को 31 मार्च 2020 तक अनिवार्यतः वृत्तिकर जमा कराना होगा।
ग्रीष्म ऋतु में वनों में अग्नि घटनाओं को रोकने की अपील
ग्रीष्म ऋतु एवं महुआ संग्रहण में वनों में अग्नि घटनाऐं घटित हो जाती है, जिससे वनों की काफी नुकसान होता है। वनों में अग्नि की घटना न हो इसके लिये समस्त ग्रामीणों द्वारा विशेष ध्यान रखा जाये तथा महुआ संग्रहण के दौरान पेड़ों के नीचे किसी प्रकार की आग न लगाई जाये। वन मंडलाधिकारी ने बताया कि अग्नि से वनों के पुनरुत्पादन के साथ-साथ छोटे-छोटे बाल वृक्ष, झाड़ियां एवं वृक्षों को क्षति तो होती ही है, साथ में वन्यप्राणियों के आवास रहवास, वन्यप्राणियों की मृत्यु आदि के रूप में अपूर्णनीय क्षति होती है। पक्षियों के आवास, घोंसले भी क्षतिग्रस्त होते हैं। मृदा कठोर होने सेव जलने से मृदा क्षरण व मृदा अनुपयोगी होती है, जिससे पुनरुत्पादन प्रभावित होता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु हमें वनों को आग से सुरक्षित रखना होगा। उन्होंने बताया कि वनों में आग से पर्यावरण प्रदूषित होता है, वनों के घनत्व में कमी होती है। अत: सभी नागरिकों, ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों से अपील की जाती है कि वनक्षेत्र में आग न लेग इस दिशा में पहल करें। ग्रामीणों को महुआ संग्रहण के दौरान आग न लगाने हेतु प्रेरित करें। निश्चित रुप से आग लगाने से रोकने में आप सहयोगी भूमिका निभायेंगे वनों में आग से रोकें।
अंकसूची में सुधार के लिए आनलाइन आवेदन की सुविधा
माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल की बोर्ड परीक्षा की अंकसूची में सुधार के लिए अब विद्यार्थियों अथवा उनके अभिभावकों को भोपाल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे उन्हें अंकसूची में सुधार के लिए आनलाइन आवेदन की सुविधा दी गयी है। अंकसूची में नाम, जन्म तिथि, परीक्षा का माध्यम या अन्य कोई सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक अभिलेख समन्वय संस्था में जमा करने होंगे। अब तक जो व्यवस्था थी उसमें विद्यार्थी को आनलाइन आवेदन करने के साथ संबंधित दस्तावेजों के लिए भोपाल जाना पड़ता था। अब जिले की समन्वय संस्था के प्राचार्य को अंकसूची से संबंधित अभिलेखों की जांच की जिम्मेदारी दी गयी है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें