दमकल की कमी ,किसानों को नुकसान : मेवाड़ा
सीहोर । संपूर्ण जिले में 7 दमकलों की संख्या काफी कम है । जिले के क्षेत्रफल और आबादी के अनुपात के मुताबिक अधिक 7 दमकलों की जरूरत है । 7 देखने में आया है कि एक ही समय में दो जगह आग 7 की घटनाएं घटने पर बड़ी ही गंभीर स्थिति निर्मित होती है । किसान संगठन के राजेश मेवाड़ा ने बताया कि कई बार संगठन द्वारा मांग भी की गई है लेकिन अब तक उक्त समस्या का समाधान किसान हित में नहीं हो सका है । श्री मेवाड़ा ने कहा कि किसान अपनी गेहूं की फसल की कटाई कर रहे हैं गर्मी के मौसम में अज्ञात कारण एवं विद्युत के कारण आगजना का घटनाएं घटित होती है । यदि पर्याप्त संख्या में फायर ब्रिगेड जिले में होंगी तो आगजनों स्थल पहुचकर किसान के नुकसान को रोका जा सकता है।
जनसुनवाई में सुनी गई आवेदकों की समस्याएं
मंगलवार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान लगभग 40 लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के आवेदन प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में बीपीएल सूची में नाम जोडने, प्रधानमंत्री आवास योजना किश्त नहीं मिल पाने, खराब हैंडपंप को सुधारने, इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने, शौचालय निर्माण, पेंशन न मिलने, नाली बनाने संबधी आवेदन के साथ-साथ अन्य समस्याओं के आवेदन प्रस्तुत किए गए। श्री विश्वकर्मा ने आवेदकों की समस्याएं सुनते हुए उपस्थित संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान संबंधित विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।
मतदाता सूची के पुनरीक्षण संबंधी आज नसरुल्लागंज में बैठक
अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आईएएस (सेवा निवृत्त) श्री शिवानंद दुबे को सीहोर जिले के लिए प्रेक्षक नियुक्त किया गया है जिनका सीहोर आगमन हो चुका है। प्रेक्षक श्री दुबे नगरीय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत की मतदाता सूची पुनरीक्षण 2020 के संबंध में 18 मार्च को नसरुल्लागंज तहसील कार्यालय में दोपहर 1:30 बजे बैठक लेंगे। बैठक में नगरीय निकाय बुदनी, रेहटी, शाहगंज एवं नसरुल्लागंज के एवं जनपद पंचायत बुदनी, नसरुल्लागंज के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
(खुशियों की दास्तां) जमीन का पट्टा पाकर फूले नहीं समाए अनवर खां
जिले की इछावर तहसील अन्तर्गत ग्राम खेरी निवासी अनवर खां भूमि के अभाव मे काफी परेशान थे। वे अपने परिवार को भरण-पोषण करने के लिए मजदूरी पर ही आश्रित थे, लेकिन फिर भी सिर्फ उनके परिवार की भूख मिट पाती थी बाकी अन्य जरुरतों के लिए वह हमेशा परेशान रहते थे। अनवर खां को तब अपार खुशी हुई, जब उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा भूमि प्रदान की गई। तहसीलदार इछावर द्वारा जब अनवर खां को भूखंड प्रमाण पत्र प्रदान किया गया तो वह खुशी से फूले नहीं समाए। अनवर खां बताते हैं कि अब वह स्वयं अपनी भूमि में अनेक तरह की फसलों का उत्पादन करते हैं जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई है। अब उन्हें अपनी अन्य जरुरतों के लिए कर्ज लेने की भी जरुरत नहीं पड़ती है। अनवर खां एवं उनके परिजन मध्यप्रदेश शासन धन्यवाद देते नहीं थकते।
आकांक्षा योजना के आवेदन वेबसाइट पर उपलब्ध, अंतिम तिथि 20 मार्च
आकांक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में आदिवासी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिये आवेदन-पत्र विभागीय वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in/ MPTASS पर अपलोड कर दिया गया है। इच्छुक छात्र-छात्राएँ अपने आवेदन 20 मार्च तक भर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्र-छात्राएं जो कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत रहते हुए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा जेईई, नीट्स/एम्स, क्लेट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए चार संभागीय मुख्यालयों जबलपुर, इंदौर, भोपाल एवं ग्वालियर में द्विवर्षीय निःशुल्क कोचिंग दिए जाने हेतु आकांक्षा योजना संचालित है।
नोवेल कोरोना वायरस से बचाव के लिए सावधानी जरूरी
नोवल कोरोना वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सावधानियां बरतना जरूरी है। आपकी सावधानी से न केवल आप बल्कि और अन्य लोग भी इससे बचेंगे। कोरोना वायरस के सामान्य लक्षण बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ है। प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। नोवल कोरोना वायरस से बचाव के लिए सावधानी रखना जरूरी है। नोवेल कोरोना वायरस से बचाव के लिए जरूरी है कि नियमित रूप से दिन में कई बार हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धोएं। बिना हाथ धोए अपनी आंख, मुंह एवं नाक को न छुएं तथा छींकते और खांसते समय नाक और मुंह को ढंकें। उन्होंने बताया कि स्वस्थ्य व्यक्ति को मॉस्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी-जुकाम या खॉसी हैं तो उसे तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए। नोवेल कोरोना वायरस से बचाव के लिए एन 95 मॉस्क पहनने की बात कही जा रही है। आम नागरिकों को एन 95 मॉस्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। यह मॉस्क चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों के उपयोग के लिए है जो कि बीमार व्यक्तियों के सम्पर्क में रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित है तो उसके आसपास के व्यक्तियों को घबराने की नहीं, सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। नोवेल कोरोना वायरस के अधिक तापमान में नहीं होने की खबर सही नहीं है। कई देश जहां तापमान अधिक है वहां भी नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के मरीज मिले हैं। कोरोना वायरस के लक्षण - नोवेल कोरोना वायरस के लक्षणों में बुखार आना, सिरदर्द, नाक बहना, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, गले में खराश तथा सीने में जकड़न शामिल हैं। छोटे बच्चों और बुजुर्ग व्यक्तियों सहित ऐसे व्यक्तियों जिनमें प्रतिरक्षण की क्षमता कम होती है, में यह वायरस निमोनिया, ब्रोंकाइटिस आदि गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न करता है। नोवेल कोरोना वायरस से बचाव - नोवेल कोरोना वायरस से बचाव के लिए जरूरी है कि संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में नहीं आएं तथा नियमित रूप से दिन में कई बार हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धोएं। बिना हाथ धोए अपनी आंख, मुंह एवं नाक को न छुएं तथा छींकते और खांसते समय नाक और मुंह को ढंकें। इसी प्रकार संक्रामक सामग्रियों के संपर्क में आने के बाद आंख या नाक छूने से बचें। हाथ मिलाने के बजाए नमस्ते करें। खुले एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। खांसी जुकाम या बुखार से पीड़ित व्यक्ति से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ की दषा में तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। वायरस कैसे फैलता है - नोवेल कोरोना वायरस संक्रामक व्यक्ति के खुली जगह में छींकने व खांसने से, संक्रामक व्यक्ति से हाथ मिलाने, गले लगने से फैलता है। संक्रामक जगह के संपर्क में आने के बाद बिना हाथ धोए अपनी आंख, मुंह एवं नाक को छूने से भी नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण फैल सकता है।
ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासकीय समितियों का होगा गठन
अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 87 (3) (ख) के ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारू संचालन की दृष्टि से वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप ग्राम पंचायतों का पुनगर्ठन होने तक प्रशासकीय समितियों का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों की प्रशासकीय समिति के गठन हेतु जिले के कलेक्टर विहित प्राधिकारी होगें। जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु एक प्रशासकीय समिति का गठन किया जाए, प्रशासकीय समिति मे वे सब पदाधिकारी जो कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ग्राम पंचायत के सदस्य रहे है, सदस्य बनाये जाएं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल (2015-20) समाप्त होने के पूर्व सरपंच रहे व्यक्ति को इस प्रशासकीय समिति का प्रधान बनाया जाए। इस समिति में ऐसे 02 व्यक्ति मनोनीत किये जाएं जिनका नाम संबंधित ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हों। यह प्रशासकीय समिति मनोनीत सदस्य न होने अथवा मनोनयन के अभाव में भी कार्य करती रहेगी।
राज्य खेल अकादमी के सभी बोर्डिंग एवं डे-बोर्डिंग खिलाड़ियों का 31 मार्च तक अवकाश
खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य खेल अकादमी के समस्त बोर्डिंग एवं डे-बोर्डिंग खिलाड़ियों का अवकाश 31 मार्च तक किया गया है। प्रदेश में स्थित सभी खेल परिसरों में 31 मार्च तक खेल गतिविधियां सभी प्रकार के सदस्यों के लिए स्थगित की गई हैं। इस अवधि में विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की गतिविधियां, आयोजन नहीं किये जायेंगे। सार्वजनिक स्थलों, खेल मैदानों, परिसरों में एक साथ एक स्थान खिलाड़ियों, आमजन के समूहों में एकत्रित या उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
5 वी, 8 वीं, 10 वीं और 12 वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ही होंगी
स्कूल शिक्षा विभाग ने नोवल कोरोना वायरस के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए निर्देश प्रसारित किये हैं कि प्रदेश में शासकीय विद्यालयों में पाँचवी एवं आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी। इसी तरह, कक्षा दसवीं और बारहवीं की वार्षिक परीक्षाओं (चाहे वे किसी भी सक्षम बोर्ड/ प्रबंधन के तत्वावधान में आयोजित की जा रही हों) का आयोजन यथावत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आज जारी नवीन दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत कोरोना वायरस रोग को महामारी घोषित किये जाने के फलस्वरूप सभी स्कूल और कॉलेज को 31 मार्च 2020 तक बंद किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रसारित निर्देशों में कहा गया है कि इस अवधि में समस्त शासकीय विद्यालयों में समस्त शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय स्टाफ विद्यालय में उपस्थित रहकर यथावत शासकीय/अकादमिक कार्य संपादित करेंगे। समस्त निजी विद्यालय अपने शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ की विद्यालय में उपस्थिति के संबंध में अपने स्तर पर स्वविवेक से समुचित निर्णय ले सकेंगे।
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