24 मार्च से 2 अप्रैल तक बंद रहेगी मंडी
करोना को लेकर जहां प्रशासन कटिहार भरत रहा है वही गल्ला मंडी एसएससी हमने आगामी 24 मार्च से 2 अप्रैल तक मंडी बंद कर निर्णय लिया है। ये जानकारी ग्रेन मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश साहू ने दी। गल्ला मंडी में व्यापारी से किसानों को बकाया राशि ब्याज सहित का भुगतान कराया
सीहोर। गल्ला मंडी में किसानों की उपज के रुपए में देरी करने वाले एक लाइसेंसी व्यापारी से किसानों को बकाया राशि का भुगतान ब्याज सहित कराया गया है। मंडी सचिव वीरेन्द्र कुमार आर्य ने मंडी के अनज्ञप्तिधारी व्यापारी मेसर्स तनवी फूड प्रोडक्टस मंडी सीहोर द्वारा बिलकिसगंज के किसान शंकरलाल द्वारा विक्रय गेहूं की बकाया राशि 50 हजार रुपए एक प्रतिशत की दर से ब्याज 500 रुपए सहित एवं कृषक राोहित रायपुरा द्वारा विक्रय गेहूं की बकाया राशि 40 हजार रुपए एक प्रतिशत ब्याज 400 रुपए सहित मनोज स्वरूप मंडी निरीक्षक द्वारा भुगतान कराया गया। इसके साथ ही तनवी फू प्रोडक्ट्स व्यापारी को भविष्य में किसी किसान की राशि भुगतान नहीं करने की शिकायत मिलने पर फर्म की व्यापारी लाइसेंस पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
किसानों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना बिजली कटौती बंद नहीं की तो करेंगे आंदोलन- महाजन
सीहोर। भाजपा नेता गौरव सन्नी महाजन के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत मंडल के द्वारा अघोषित बिजली कटौती की जा रहीें है। काफी परेशानियों का सामना सैकड़ों सब्जी उत्पादक किसान को करना पड़ रहा है। भाजपा नेता महाजन ने कहा की जरूरत के मुताबिक किसानों को बिजली नहीं मिल रहीं है। जिस कारण किसान प्याज, लहसून,भिन्ड़ी, टमाटर, मूंग, ककड़ी, करेला सहित अन्य हरी सब्जियों के साथ दूध उत्पादन के लिए पशुओं को खिलाई जाने वाली बरसिंग आदि में पानी नहीं दे पा रहा है। किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। महाजन ने कहा की किसान हित में अगर विद्युत वितरण कंपनी घोषित और अघोषित बिजली कटौती बंद नहीं करती है तो आक्रोशित किसानों के साथ ग्रामीण विघुत वितरण कंपनी कार्यालय का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा।
अपने घरों की छतों पर से तालियां बजाएं थाली बजाएं
आज चलो आज कुछ अच्छा करते हैं ग्रुप द्वारा कल जनता कर्फ्यू 21 मार्च की शाम 5:00 से 5:05 तक अपने अपने घरों की छतों पर से तालियां बजाएं थाली बजाएं अभिवादन करें ऐसे उन डॉक्टर्स का नर्सों का जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज किया... सिर्फ 5 मिनट के लिए ऐसे सम्मानीय का अभिवादन हम समस्त विदिशा की जनता करें इसी उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने आज ग्रुप के सदस्य हाथों में थाली बजाते हुए विदिशा की मेन रोड से निकले... साथ ही ग्रुप ड्रोन द्वारा विदिशा के इस अभिवादन का वीडियो बनाएगा...ग्रुप द्वारा विदिशा के समस्त नागरिकों से अपील की गई है कि सभी 5 मिनट का समय निकालकर अपने अपने घरों की छतों पर जाकर ऐसे डॉक्टर नर्स मिलिट्री पुलिस पत्रकार बंधुओं का अभिवादन करें जिन्होंने किन्हीं भी रूप में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है..
नोवल कोरोना (COVID-19) की रोकथाम के लिये तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 50 प्रतिशत शासकीय सेवक ही अल्टरनेट दिनों में करेंगे ड्यूटी
प्रदेश में नोवल कोरोना (COVID-19) की रोकथाम के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, समस्त विभाग प्रमुख, समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि मंत्रालय एवं शासन के सभी प्रमुख कार्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत कर्मचारियों की ही उपस्थिति सुनिश्चित की जाये तथा शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी अल्टरनेट दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जिन 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय आने के लिए निषेध किया जाएगा, वे अपने शासकीय कार्य के लिए अपने मुख्यालय पर निवास में ही रहेंगे तथा दूरभाष एवं संपर्क के समस्त माध्यमों पर संपर्क किए जाने पर तत्काल कार्यशील होना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए सभी विभाग प्रमुख/विभागाध्यक्ष इस संबंध में आवश्यक रोस्टर बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे। मंत्रालय के आसपास रहने वाले शासकीय सेवकों को प्रथम दिन के रोस्टर में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक विभाग स्वयं यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार की व्यवस्था से प्राथमिकता वाले शासकीय कार्य प्रभावित न हों। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को रोस्टर के हिसाब से जिस दिन घर पर रहना है वे टेलीफोन या इलेक्ट्रानिक माध्यम से संवाद के लिए कार्यालयीन समय में उपस्थित रहेंगे ताकि उन्हें किसी भी तात्कालिकता की स्थिति में बुलाया जा सके इस प्रकार के निर्देश प्रत्येक विभाग द्वारा संबंधित अधीनस्थ कार्यालय, निगम मण्डलों के लिए जारी किए जाएं। ये निर्देश अत्यावश्यक सेवाएँ (Essential Services) जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई से जुड़ा अमला, अग्निशमन सेवाएँ, दूरसंचार सेवाएँ इत्यादि पर लागू नहीं होगा। राज्य शासन के समस्त कार्यालयों में संपर्क एवं जमाव को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ किये जाने के भी निर्देश दिये गये। ये आदेश 31 मार्च, 2020 तक लागू रहेगा। l
नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे दोषसिद्ध/सजायाफ्ता अपराधी
नगरीय निकाय चुनाव में दोषसिद्ध, सजायाफ्ता अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम में प्रावधान किये गये हैं। उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री अरुण परमार ने जानकारी दी है कि भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया हो, तो वह दण्डादेश भुगतने के बाद उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अवधि तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता। मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति के किन्हीं उपबंधों के या जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी के निवारण का अथवा खाद्य या औषधि के अपमिश्रण के निवारण का उपबंध करने वाली किसी विधि के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, तो वह दण्डादेश भुगतने के बाद उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अवधि तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता। भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से पदच्युति से 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं रहेगी।
उच्च पदों पर क्रमोन्नति के लिये भर्ती नियमों में संशोधन करने के निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किये हैं कि जब तक उच्च न्यायालय में पदोन्नति का प्रकरण विचाराधीन है, तब तक राज्य प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की तरह प्रदेश के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उच्च पदों पर दी जाने वाली क्रमोन्नति के लिये सभी विभाग अपने भर्ती नियमों में संशोधन करने की कार्यवाही करें। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह की पहल पर अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री के. के. सिंह ने इस बारे में सभी विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देश जारी किये थे।
प्रदेश में नोवल कोरोना (COVID-19) की रोकथाम के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, समस्त विभाग प्रमुख, समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि मंत्रालय एवं शासन के सभी प्रमुख कार्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत कर्मचारियों की ही उपस्थिति सुनिश्चित की जाये तथा शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी अल्टरनेट दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जिन 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय आने के लिए निषेध किया जाएगा, वे अपने शासकीय कार्य के लिए अपने मुख्यालय पर निवास में ही रहेंगे तथा दूरभाष एवं संपर्क के समस्त माध्यमों पर संपर्क किए जाने पर तत्काल कार्यशील होना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए सभी विभाग प्रमुख/विभागाध्यक्ष इस संबंध में आवश्यक रोस्टर बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे। मंत्रालय के आसपास रहने वाले शासकीय सेवकों को प्रथम दिन के रोस्टर में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक विभाग स्वयं यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार की व्यवस्था से प्राथमिकता वाले शासकीय कार्य प्रभावित न हों। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को रोस्टर के हिसाब से जिस दिन घर पर रहना है वे टेलीफोन या इलेक्ट्रानिक माध्यम से संवाद के लिए कार्यालयीन समय में उपस्थित रहेंगे ताकि उन्हें किसी भी तात्कालिकता की स्थिति में बुलाया जा सके इस प्रकार के निर्देश प्रत्येक विभाग द्वारा संबंधित अधीनस्थ कार्यालय, निगम मण्डलों के लिए जारी किए जाएं। ये निर्देश अत्यावश्यक सेवाएँ (Essential Services) जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई से जुड़ा अमला, अग्निशमन सेवाएँ, दूरसंचार सेवाएँ इत्यादि पर लागू नहीं होगा। राज्य शासन के समस्त कार्यालयों में संपर्क एवं जमाव को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ किये जाने के भी निर्देश दिये गये। ये आदेश 31 मार्च, 2020 तक लागू रहेगा। l
नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे दोषसिद्ध/सजायाफ्ता अपराधी
नगरीय निकाय चुनाव में दोषसिद्ध, सजायाफ्ता अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम में प्रावधान किये गये हैं। उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री अरुण परमार ने जानकारी दी है कि भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया हो, तो वह दण्डादेश भुगतने के बाद उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अवधि तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता। मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति के किन्हीं उपबंधों के या जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी के निवारण का अथवा खाद्य या औषधि के अपमिश्रण के निवारण का उपबंध करने वाली किसी विधि के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, तो वह दण्डादेश भुगतने के बाद उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अवधि तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता। भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से पदच्युति से 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं रहेगी।
उच्च पदों पर क्रमोन्नति के लिये भर्ती नियमों में संशोधन करने के निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किये हैं कि जब तक उच्च न्यायालय में पदोन्नति का प्रकरण विचाराधीन है, तब तक राज्य प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की तरह प्रदेश के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उच्च पदों पर दी जाने वाली क्रमोन्नति के लिये सभी विभाग अपने भर्ती नियमों में संशोधन करने की कार्यवाही करें। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह की पहल पर अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री के. के. सिंह ने इस बारे में सभी विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देश जारी किये थे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें