मजदूरों मरीजों और उनके परिजनों को दुर्गा आश्रम समिति ने कराया भोजन
सीहोर। कोरोना जनता कफ्र्यु अस्पताल में भर्ती मरीजों और परिजनों सहित मजदूरों पर भारी पड़ रहा है। संकटकाल में दुर्गा आश्रम समिति के सदस्य मजदूरों और मरीजों को नि: शुल्क भोजन वितरण कर रहे है। समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड क्षेत्र में घूमकर मजदूरों और उनके परिजनों बेसहारा लोगों को भोजन के पेकेट वितरण किए। आश्रम समिति के सेवादार जिला अस्पताल, लुनिया चौराहा भी पहुंचे और मरीजों सहित उनके परिजनों को भोजन का वितरण किया। समिति सदस्य पूर्व पार्षद मुकेश मेवाड़ा ने भोजन वितरण के दौरान मजदूरों और मरीजों के परिजनों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सावधानी बरतने और सैनिटाईजर का उपयोग करने साबून से निर्देशों के अनुसार हाथ धोने मुंह पर मास्क लगाने की जानकारी दी। सदस्यों ने जरूरतमंदों को मास्क का भी वितरण किया। समिति के अनिल बोयत ने बताया की आगामी 14 अप्रेल तक समिति के द्वारा जरूरतमंदों को निरंतर भोजना उपलब्ध कराया जाएगा। भोजन वितरण में पवन मेवाड़ा,राकेश मेवाड़ा,सन्तोष शाक्य,अभिषेक पंवार, दीपक वर्मा,राकेश मेवाड़ा,मुकेश मेवाड़ा,रोशन मेवाड़ा,नेमीचंद मेवाड़ा,हेमंत मालवीय,कपिल जायसवाल,विकास कर्णवंशी,अर्जुन मेवाड़ा,सुशील ताम्रकार आदि समिति सदस्यों ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया।
कलेक्टर, एसपी ने जिले के नसरुल्लागंज क्षेत्र में भ्रमण कर कोरोना वायरस से बचाव के लिए की जा रही कार्यवाहियों का लिया जाएजा
शुक्रवार को कलेक्टर श्री अजय गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक श्री शशीन्द्र चौहान द्वारा जिले में भम्रण किया गया। इस दौरान वह नसरुल्लागंज क्षेत्र में पहुंचे जहां कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लाकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही ओला प्रभावित फसलों का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री गुप्ता ने मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचकर दवाईयों की उपलब्धता के सम्बंध में चर्चा की और आसपास के घरों में आमजन से उपयोगी सामान की उपलब्धता के बारे मे जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने आम जनता के सहयोग की प्रशांसा और आभार व्यक्त करते हुये आगामी 14 अप्रैल तक इसी तरह सहयोग करने की अपील भी की। इस मौके पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, अतिरिक्त कलेक्टर श्री समीर यादव, अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
मास्क को उपयोग के बाद यहां-वहां ना फेंके उसे, जलायें या नगरपालिका के कंटेनर में डाला जायें
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने चिकित्सा अधिकारियों को कोरोना वायरस की दृष्टिगत हो रहे मास्क के डिस्पोजल (विनिष्टिकरण) के प्रोटोकॉल से आमजनों को अवगत कराने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में लोग इसका उपयोग कर रहे है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने जिले के नागरिकों से आव्हान किया है कि मास्क को उपयोग के बाद यहां-वहां ना फेंके उसे, जलायें या नगरपालिका के कंटेनर में डाला जायें ताकि नगरपालिका द्वारा उसका समुचित डिस्पोजल किया जा सकें। ज्ञात हो कि कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग आमजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु सभी से आग्रह है कि चिकित्सकों के द्वारा बताये गये बातों पर गंभीरता से अमल भी करें। इस संबंध में यह भी कहा गया है कि उपयोग के बाद इसे यहां-वहां फेकनें से इसके परिणाम गंभीर होने की बात बताई गई है।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस के संक्रमण से देश को बचाने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन (तालाबंदी) के आव्हान पर नागरिकों से सहयोग की अपील की है। श्री चौहान ने नागरिकों से कहा है कि इन 21 दिनों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जवाबदारी सरकार की है। रोजमर्रा की जरूरी चीजें दूध, फल, सब्जी, किराना, दवाइयाँ आदि की दुकानें यथावत खुलेंगी तथा सभी आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराई जायेंगी। श्री चौहान ने महामारी की विभीषिका को देखते हुए नागरिकों से कहा है कि बिलकुल भी परेशान नहीं हों।
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मिलेंगे एक-एक हजार रूपये-आदेश जारी
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के पंजीकृत भवन निर्माण एवं अन्य पंजीकृत श्रमिकों को एक-एक हजार रूपये की राशि उनके खाते में जमा करायी जायेगी। इसके लिये 83 करोड रूपये से अधिक स्वीकृत किये गये हैं। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के श्रमायुक्त श्री आशुतोष अवस्थी ने बताया कि इस राशि से प्रदेश के 8 लाख 31 हजार से अधिक पंजीकृत भवन निर्माण एवं अन्य सनिर्माण श्रमिक लाभान्वित होंगे। इनके खाते में एक-एक हजार रूपये की राशि जमा करायी जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में लॉकडाउन के प्रतिबंधों का पालन करने के निर्देश
नोवेल कोराना वायरस कोविद-19 संक्रमण के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए 21 दिनों के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। प्रदेश के श्रम आयुक्त श्री आशुतोष अवस्थी ने लॉकडाउन के प्रतिबंधों का पालन करने के निर्देश कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों को दिये है। उन्होंने निर्देश में कहा है कि इन असाधारण परिस्थितियों में किसी भी कर्मकार की लॉकडाउन के कारण से अनुपस्थिति रहने पर उनकी सेवा समाप्ति, छटनी, सर्विस ब्रेक आदि नहीं किया जाए। श्रम आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि कारखाना, दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थान के बंद रहने की अवधि में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन अथवा अन्य देय, वैधानिक स्वत्व में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। यदि कोई कर्मकार इस अवधि के पूर्व से अवकाश पर है तथा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें सवेतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। ऐसे कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक के संस्थानों में जहां अति आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति हेतु कर्मकारों की सेवाएं अपरिहार्य कारणों से आवश्यक है जैसे कि खाद्य पदार्थ निर्माण, फूड प्रोसेसिंग दवा/फार्मा निर्माण, मास्क एवं सैनिटाइजर निर्माण तथा हॉस्पिटल, दवा, चिकित्सा उपकरण दुकान, पेट्रोल, डीजल के पंप, खाद्य पदार्थ तथा सामान्य दैनिक उपयोग संबंधी आपूर्ति, होम पार्सल/टीफिन आदि सेवाएं इनमें कार्यरत कर्मकारों को संक्रमण से बचाने हेतु सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं उपाय जैसे मास्क, हेण्डग्लबज, साबून और सेनिटाईजर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी कर्मकार के बीमार होने पर उसका तत्काल मेडिकल हेल्थ चेकअप कराया जाकर उसे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी नियोजकों को एवं प्रबंधकों द्वारा इस संबंध में शासन, जिला दंडाधिकारी तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
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