सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 30 मार्च - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 30 मार्च 2020

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 30 मार्च

लॉक डाउन के दौरान रहेगा स्वैच्छिक रक्तदान

sehore map
राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि आम नागरिकों से जिले के शासकीय ब्लड बैंक में अपाइंटमेंट लेकर स्वैच्छिक रक्तदान के लिये अपील जारी करें। लॉक डाउन के कारण स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित नहीं कर पाने के कारण ब्लड बैंक (ब्लड सेंटर) में रक्त की कमी को देखते हुए यह कार्यवाई की गई है। जिले के ब्लड बैंक द्वारा स्वैच्छिक रक्तदाता के मोबाइल नंबर, ई-मेल पर रक्तदान के लिये अपाइंटमेंट लेटर भेजा जाए। स्वैच्छिक रक्तदाताओं को ब्लड सेंटर द्वारा भेजा जाने वाला अपाइंटमेंट लेटर ही रक्तदान के  दिन एवं समय के लिये पास के रूप में मान्य किया जाये।

बेवजह बाजार में घूमने आएं, तो होगी सख्त कार्यवाही

जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे है। ऐसे में जिले के नागरिकों का भी दायित्व बनता है कि वे टोटल लॉकडाउन का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें। जो प्रतिबंधात्मक आदेश सोशल डिस्टेसिंग मेंटेन करने के लिए जिले में लागू किए गए है, उनका पूरा पालन करें। बेवजह घरों से न निकलें, एक-दूसरे से दूरी स्थापित कर एकांत में रहें। अधिक लोगों के सम्पर्क में न आएं। सामूहिक रूप से एक स्थान पर इकट्ठा न हो। वायरस को लेकर सावधानी बरतें तथा सतर्क रहें। लॉक डाउन के चलते किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद भी कई युवा वर्ग अनावश्यक रूप से बाहर घूमते रहते हैं एवं पुलिस प्रशासन को देखकर घर में चले जाते हैं या दवाई की दुकानों पर दवाई के बहाने खड़े हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि वह अपने अपने घरों में रहे एवं अपने वह अपने परिवार को  सुरक्षित रखे एवं लॉक डाउन को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। यदि कोई व्यक्ति बेवजह बाहर एवं बाजार में घूमता पाया गया, तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी बिना वजह घुमते पाए जाने वालों पर सख्त रवैया अपनाएं, उनके विरूद्ध कार्यवाही करें।

सभी जिलों में स्थापित होगी टेली मेडिसिन यूनिट

प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। कोरोना के संक्रमण से संभावित व्यक्तियों की सतत स्वास्थ्य निगरानी के लिये सभी जिलों में टेली मेडिसिन यूनिट स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा है कि टेली मेडिसिन का दायित्व होम क्वरेंटाइन व्यक्तियों, जिनमें संक्रमित होने की संभावना अधिक है, उनके स्वास्थ्य की सतत निगरानी करना है। उन्होंने कहा कि होम क्वरेंटाइन व्यक्तियों को चिन्हित करते समय ही उन्हें जिला अस्पताल में स्थापित टेली मेडिसिन यूनिट का दूरभाष नंबर दें, जिससे जरूरत पड़ने पर जरूरी सलाह प्राप्त कर सकें। कोविड-19 पोर्टल पर उपलब्ध सूची में प्रदर्शित होम क्वरेंटाइन व्यक्तियों से टेली मेडिसिन यूनिट द्वारा सम्पर्क कर जरूरी चिकित्सीय परामर्श दिया जाये। होम क्वरेंटाइन व्यक्तियों में कोरोना वायरस से संबंधित लक्षण दिखने पर तत्काल जिले की रैपिड रिस्पांस टीम को सूचना दी जाये। टेली मेडिसिन यूनिट द्वारा दैनिक रूप से स्टेट कोविड पोर्टल के टेली मेडिसिन माडयूल में एंट्री की जाये। टेली मेडिसिन यूनिट की सूचना दूरभाष नंबर के साथ मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताऔं के साथ प्रशासकीय अमले को भी दी जाये।

कोरोना वायरस के विरुद्ध समाज में दें अपना योगदान

यदि आप कोविड -19 के विरूद्ध इस युद्ध में सहभागी बनना चाहते हैं तो म. प्र. शासन से जुडकर इस कठिन समय में समाज को अपना योगदान दे सकते हैं । म. प्र. शासन के mapit.gov.in, mp.gov.in, health.mp.gov.in, medicaleducation.mp.gov.in, nhmmp.gov.in किसी भी पोर्टल पर आप एक नागरिक के रूप में अथवा संस्‍था के रूप में पंजीयन कर स्‍वयंसेवक बन सकते हैं या सीधे mapit.gov.in / COVID-19/ पर क्लिक करके भी अपना पंजीयन कर सकते हैं।

किराएदारों से जबरन मकान खाली कराने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

नोवेल कोरोना वायरस कोविद-19 संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के लिए 25 मार्च से 14 दिनों तक घोषित किए गए लॉकडाउन की अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा कामगारों, छात्रों तथा श्रमिकों के लिए समुचित व्यवस्था किए जाने तथा उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा उद्योगों, कम्पनियों, व्यवसायिक संस्थानों के संचालकों को उनके यहां कार्यरत कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि में बिना किसी कटौती के पूरा वेतन भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार जो श्रमिक, कामगार किराए के मकानों में रहते हैं, उनसे लॉकडाउन अवधि में किराया नहीं लेने के निर्देश मकान मालिकों को दिए गए हैं। यदि किसी मकान मालिक द्वारा छात्रों, कामगारों से मकान खाली कराया जाता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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