विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 21 मार्च - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 21 मार्च 2020

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 21 मार्च

कोरोना वायरस को लेकर किया जागरूक

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विदिशा। विदिशा में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर एक कार्यकम नीमताल गांधी चौक पर राज्य आनंद संस्थान एवं सर्वोदय आनंद क्लब विदिशा के सयुंक्त प्रयास से आयोजित किया गया। जिसमें जिला आनंदक सहयोगी विजय श्रीवास्तव, सर्वोदय आनंद क्लब के सचिव राजीव भार्गव, प्रेरक आनंदक डॉ हेमंत बिस्वास एवं जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सर द्वारा कोरोना वायरस से सबंधित पम्प्लेट वितरित किये गए। कार्यक्रम के दौरान जागरूकता अभियान के तहत घर घर में पहुंचे सन्देश की अचानक बुखार ,खांसी, सांस लेने में परेशानी होने पर तत्काल अपने निकटतम शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क जांच एवं उपचार करवाएं। सामान्य रोकथाम एवं बचाव के उपाय बताए गए।वार्त्तालाप करते समय उचित दूरी,हाथों की सफाई एवं भीड़ वाले स्थानों से परहेज करें।22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने ही घर मे रहकर अपने परिवार के साथ रहकर आनंद करें।आनंद ताली बजाकर कार्यक्रम का समापन हुआ। कोरोना वायरस से बचाव में अपने आसपास साफ,सफाई एवं स्वच्छता रखें।

सतर्कता व सावधानी में ही हम सभी की सुरक्षा हैः- शशांक भार्गव

विदिशा/ विधायक शशांक भार्गव ने कोरोना वायरस के खतरे के चलते आम नागरिकों से इससे बचाव व सतर्कता बरतने की विनम्र अपील की है। उन्होंने कहा है कि आप सभी को जानकारी है कि कोरोना वायरस संक्रमण देश के साथ साथ प्रदेश में भी अपने पैर फैला चुका है। इस संक्रमण से बचाव व सावधानियां ही इससे बचाव का रास्ता है। कुछ जानकारिया जो इस संक्रमण से संबंधित है उन्हें आप तक पहंुचाना मेरी नैतिक दायित्व है। किस तरह से इस संक्रमण से बचाव किया जा सकता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार इस स्थिति में स्वस्थ और सुरक्षित रहे। सभी से अनुरोध करता हूं कि सभी प्रकार की सावधानियां बरतें व किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। भ्रम से बचें व किसी भी प्रकार की गंभीर सूचना को प्रशासन से या मुझसे अवश्य साझा करें। व्यापारी भाइयों से अनुरोध है कि ग्राहकों व सभी की सुरक्षा के लिए अपनी दुकानों पर सैनेटाइज़र की पूर्ण व्यवस्था करने की कृपा करें।:-

प्रमुख लक्षण -1. सर्दी-खासी, बुखार, सिरदर्द, गले में ख़राश़्ा।
2. छोटे बच्चों और बुजुगों व्यक्तियों में एवं ऐसे व्यक्यियों में जिनमें प्रतिरोधक की क्षमता कम होती है। उसमें ये निमोनिया सांस लेने मे तकलीफ इत्यादि गंभीर बीमारियों उत्पन्न करता है।
यह कैंसे फैलता हैं ?
1. संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा द्वारा।
2. संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क -जैसे - छूने या हाथ मिलाने से।
3. संक्रमित सामग्रियों के संपर्क मे आने के बाद आंख या नाक को छूने से ।
इसके संक्रमण से कैसे बचें -
1. सर्वप्रथम आपस मे अभिवादन का माध्यम सिर्फ और सिर्फ भारतीय पद्धति से हो
(हाथ जोड़कर)। 2. बेवजह भीड़ का हिस्सा ना बने।
3. बाहर से आने वाले लोगों से विनती है कि बिना स्वास्थ परीक्षण के के अपने घर न जांए। 
4. बार-बार साबुन से हाथ साफ करंे। 5. मास्क, साफ तौलिया या रूमाल व सैनेटाइजर का प्रयोग करें। 6. एक दूसरे से एक निर्धारित दूरी बनाए रखें। 
7. प्रशासन व स्वास्थ परामर्शाें का पालन करें।

कलेक्टर ने की जनता कर्फ्यू में योगदान देने की अपील 

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कोरोना वायरस से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के तहत सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक घर से बाहर नही निकलने की अपील देशवासियों से की है।  कलेक्टर विदिशा ने जिले के सभी नागरिकों से जनता कर्फ्यू में योगदान देने का आग्रह किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार आमजन एक दूसरे को इस संबंध में प्रेरित करते रहने का भी आग्रह किया है। कलेक्टर डॉ जैन ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रति जनजागरूकता लाने के लिए हर व्यक्ति अपना योगदान दें। जनता कर्फ्यू के संबंध में उन्होंने जिले के सभी व्यापारिक संगठनों से कहा है कि स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठानों को बंद रख कर जनता कर्फ्यू में  सहभागी बनें। इसी प्रकार की अपेक्षा उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों, गणमान्य नागरिकों एवं आमजनों से व्यक्त की है।  कलेक्टर ने अपने-अपने स्तर पर जागरूकता अभियान को बल देने तथा रविवार की सुबह सात से रात्रि नौ बजे तक जनता कर्फ्यू को सफल बनाकर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में लॉक डाउन का पालन करें। ‘‘कोरोना से घबराएं नही उसें हराएं’’, ऐसी सावधानी रखना जरूरी है।   

सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें

कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने आम जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कोरोना संक्रमण वायरस से बचाव को देखते हुए विदिशा जिले के नागरिकों से अपील की है कि बिना कारण सार्वजनिक जगहों पर  जाने से बचें और जहां तक संभव हो घर में रहकर ही अपने काम निबटाए। उन्होंने अपील की है कि अत्यावश्यक होने पर ही सार्वजनिक जगहों पर जाएं इसके साथ ही भीड़भाड़ ना होने दें। ऐसी  भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। इसके साथ ही यदि परिवार में सर्दी, खांसी, बुखार का मरीज पाया जाता है तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं साथ ही उसको आइसोलेशन में रखें। परिवार में बुजुर्गों और बच्चों  का विशेष ध्यान रखें उनके लिए विशेष  सावधानी रखें, सार्वजनिक जगहों पर ले जाने से बचें। जहां तक संभव हो घर पर ही रह कर सारे काम निबटाएं, सार्वजनिक यातायात के साधनों का कम से कम  उपयोग करें। घर में आने के पहले हाथ धोएं इसके साथ ही किसी ऑफिस में पहुंचने के पूर्व ही हाथ को सैनिटाइज अवश्य करें। कलेक्टर डॉ जैन ने खाद्य निरीक्षक एवं खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि होटल, रेस्टोरेंट में कोई व्यक्ति बिना हाथ धोए प्रवेश नहीं कर पाए। इसके साथ ही टेबल कुर्सियों को भी लगातार साफ किया जाता रहे। इसके लिए नगर निगम द्वारा लगातार होटलों को इस संबंध में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए संचालकों को पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका है।  

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अब मास्क और हैंड सैनिटाइजर भी

विगत कुछ सप्ताहों के दौरान कोविड-19 (कोरोना वायरस) के मौजूदा प्रकोप और कोविड-19 प्रबंधन के लिए लॉजिस्टिक संबंधी चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में तथा यह भी देखते हुए कि मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर या तो बाजार में अधिकांश विक्रेताओं के पास उपलब्ध नहीं है अथवा बहुत अधिक कीमतों पर काफी मुश्किल से उपलब्ध हो रहे हैं, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करते हुए, इन वस्तुओं को दिनांक 30 जून, 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए एक आदेश अधिसूचित किया है। सरकार ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत एक एडवाइजरी भी जारी की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, राज्य, विनिर्माताओं के साथ विचार-विमर्श करके उनसे इन वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाने के लिए कह सकते हैं जबकि विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत राज्य इन दोनों वस्तुओं की अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) पर बिक्री सुनिश्चित कर सकते हैं। इन दोनों वस्तुओं के संबंध में, राज्य अपने शासकीय राजपत्र में अब केंद्रीय आदेश को अधिसूचित कर सकते हैं और इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपने स्वयं के आदेश भी जारी कर सकते हैं और संबंधित राज्यों में व्याप्त परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार की शक्तियां वर्ष 1972 से 1978 के आदेशों के माध्यम से राज्यों को पहले ही प्रत्यायोजित की जा चुकी हैं। अतः, राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किसी उल्लंघनकर्ता को 7 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है तथा चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत, उसे अधिकतम 6 माह के लिए नजरबंद किया जा सकता है। 

होम आइसोलेशन रहने वाले प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें

नोबल कोरोना वायरस (कोविड-19) बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु विदिशा जिले में बीस मार्च तक प्रभावित देशो से आने वाले सभी 14 पैसेंजरों को होमआइसोलेशन में रहते हुए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन ने दिए है।  कलेक्टर डॉ जैन ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए है कि प्रभावित देशो से आने वाले यात्रीगणों में लक्षण (सर्दी, खांसी व बुखार) होने पर 14 दिन के लिए क्यूरेन्टाइन किया जाए तथा लक्षण ना होने पर 28 दिन के लिए घर पर आईसोलेशन किया जाए। विदिशा जिले में 20 मार्च तक आने वाले सभी 14 नागरिकों को प्रोटोकॉल का पालन करने तथा जिला स्तरीय आरआरटी द्वारा दिन में दो बार जांच करने के दरम्यिन पूर्ण सहयोगप्रद करने के निर्देश दिए गए है।  कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने सीएमएचओ को निर्देश दिए है कि चिन्हित व्यक्ति जो होम आइसोलेशन का पालन नही कर रहे है उन सभी को जिला चिकित्सालय में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाए और जब तक पूर्ण स्वस्थ नही हो जाते है तब तक सतत निगरानी रखी जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केसी अहिरवार ने बताया कि विदिशा जिले में वर्तमान में 11 यात्री होमआइसोलेशन में है जो घर पर ही रह रहे है। यदि वे घर पर नही पाए जाते है तो उन्हें तत्काल क्यूरेन्टाइन सेन्टर में रखने की कार्यवाही क्रियान्वित की जाएगी। 

शाम सात बजे से बाजार बंद करने पर सहमति 

कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने आज विदिशा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष श्री मुन्ना भैया एवं व्यापार संघो के अन्य अध्यक्षो से चर्चा की। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन के सुझाव पर विदिशा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सहित अन्य ने सहमति व्यक्त की है। तदानुसार अब शाम सात बजे से बाजार बंद करने की प्रक्रिया व्यापारीगणों द्वारा स्वयमेव की जाएगी। कलेक्टर डॉ जैन ने कहा कि शाम सात बजे से व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का कार्य शुरू करें और शाम साढे सात बजे तक सभी दुकाने पूर्णतः बंद हो जाए। शाम आठ बजे तक बाद अधिकारीगण बाजार का भ्रमण कर बंद स्थिति का जायजा लेंगे। के बाद अधिकारीगण बाजार का भ्रमण कर बंद स्थिति का जायजा लेंगे। 

कृषि उपज मंडी में नीलामी कार्य स्थगित

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी एडवायजरी के अनुपालन मेंं शनिवार को कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने अनाज तिलहन संघ के अध्यक्ष श्री घनश्याम महेश्वरी सहित अन्य संघो के अध्यक्षों चर्चा की और कोरोना वायरस बचाव के संबंध में जारी एडवायजरी अनुसार बीस से अधिक लोग एक साथ इकट्ठे ना हो के निष्कर्ष बिन्दुओं से अवगत कराया।  कलेक्टर की पहल पर सभी महासंघो के अध्यक्षो ने विदिशा जिले की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों में नीलामी कार्य 23 मार्च सोमवार से 31 मार्च तक स्थगित रखने पर सहमति व्यक्त की है। ततसंबंध में कलेक्टर द्वारा आदेश भी जारी किया जा चुका है। 

एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश

कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने जिले के समस्त कोचिंग सेन्टरों को बंद करने के निर्देश शासन द्वारा जारी किए जाने के बावजूद जिले में जिन कोचिंग संचालकों द्वारा आदेश की अवहेलना की जा रही है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश समस्त एसडीएमों को दिए है। विदिशा मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री सुधीर सिंह ने बताया कि विदिशा शहर में 39 कोंचिग संचालित हो रही है। सभी कोचिंग सेन्टरों के संचालकों को शासन के आदेश से अवगत कराया जा चुका है।

रोको-टोको दल 

कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने सब्जी मंडियों में अत्यधिक भीड़ एक ही स्थल पर न रहें इसके लिए रोको-टोको दल गठित करने के निर्देश विदिशा नगरपालिका अधिकारी को दिए है। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी प्रागंण में आमजन अधिक देर तक ना रूके कि अपीलयुक्त जानकारी साउण्ड सिस्टम के माध्यम से सब्जी मंडी में उद्घोषित की जाए।  सब्जी खरीदने हेतु आने वाले आमजनों को कोरोना वायरस के सक्रंमण से बचाव के उपायों की जानकारी दी जाए ताकि सभी कम से कम लोगो के सम्पर्क में आएं। 

आहाते बंद करने के निर्देश

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी एडवायजरी के अनुपालन मेंं शनिवार को कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने जिले के सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानो के आहाते बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में उल्लेख है कि आहातो में कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलाव मानव से मानव में हो सकता है को ध्यानगत रखते हुए एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवायजरी के अनुपालन में उक्त आदेश जारी किया गया है। 

पेट्रोल पम्पों पर सेनेटाइजर के प्रबंध

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु हर स्तर पर प्रयास जिले में सुनिश्चित किए जा रहे है। जिले के सभी पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल लेने के उपरांत भुगतान में दी जाने वाली राशि को गिनने वाले सेनेटाइजर का उपयोग करेंगे ताकि नोट के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकें। कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने आमजनों से अपील की है कि डिजीटल लेन-देन प्रक्रिया का अधिक से अधिक उपयोग कर हम सब कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में सहभागी बन सकते है। 

जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक 23 को

अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक कलेक्टर डॉ पंकज जैन की अध्यक्षता में 23 मार्च को आयोजित की गई है। आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक ने बताया कि उक्त बैठक सोमवार की दोपहर दो बजे से नवीन कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आहूत की गई है। प्रथम त्रैमासिक बैठक आयोजन की सूचनाएं समिति के सभी सदस्यगणो को प्रेषित की जा चुकी है। 

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों को अल्टरनेट दिवसों में कार्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश
विभाग प्रमुख बनाएँगे रोस्टर कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु लिया गया निर्णय
मंत्रालय एवं शासन के सभी प्रमुख कार्यालय अपने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत कर्मचारियों की ही कार्यालय में उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी एकांतर (अल्टरनेट) दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जिन 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय आने के लिए निषेध किया जाएगा वे अपने शासकीय कार्य के लिए अपने मुख्यालय में रहकर निवास में ही रहेंगे तथा दूरभाष एवं अन्य माध्यमों से संपर्क करने पर तत्काल कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए सभी विभाग प्रमुख ,विभागाध्यक्ष इस संबंध में आवश्यक रोस्टर बनाया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में मंत्रालय के आस-पास रहने वाले शासकीय सेवकों को प्रथम दिन के रोस्टर में शामिल किया जाए। प्रत्येक विभाग स्वयं यह सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की व्यवस्था मेंं प्राथमिकता वाले शासकीय कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। जिन अधिकारियोंध्, कर्मचारियों को रोस्टर के हिसाब से जिस दिन घर पर रहना है वे टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के संवाद के लिए कार्यालयीन समय में उपस्थित रहेंगे ताकि उन्हें किसी भी तात्कालिकता की स्थिति में बुलाया जा सके। इस प्रकार के निर्देश प्रत्येक विभाग द्वारा संबंधित अधीनस्थ कार्यालय, निगम मण्डलों के लिए जारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं ये निर्देश अत्यावश्यक सेवाएं जैसे- स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई से जुड़ा अमला, अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं इत्यादि पर लागू नहीं होगा। राज्य शासन के समस्त कार्यालयों में संपर्क एवं जमाव को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। यह आदेश 31 मार्च तक लागू रहेगा। उक्त तिथि के बाद तत्समय की परिस्थितियों के आधार पर पुनः परीक्षण कर आगामी निर्णय लिया जाएगा।कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने शनिवार को बैठक आहूत कर जिला शिक्षा अधिकारी को ततसंबंध में निर्देश दिए है कि वर्तमान में परीक्षाएं एवं मूल्यांकन कार्य 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए है अतः स्कूलों में शिक्षकों की अनावश्यक उपस्थिति को प्रतिबंधित किया जाए। इसी प्रकार कार्यालयीन व्यवस्था में भी आदेश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी श्री एसपी त्रिपाठी ने निर्देशों के अनुपालन में शिक्षकों को घर में बैठकर पंजी संबंधी तमाम कार्य करने हेतु शीघ्र ही आदेश जारी कर अवगत कराया जाएगा। 

आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी एडवायजरी के अनुपालन मेंं जिला चिकित्सालय के साथ-साथ सभी सीएससी में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए है। कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने शनिवार को श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का भ्रमण कर वहां उपलब्ध कराई जाने वाले संसाधनो का निरीक्षण किया है। ज्ञातव्य हो कि महिला एवं पुरूषो के लिए अलग-अलग आइसोलेशन वार्ड बनाए गए है। बीस बिस्तरा वाले आइसोलेशन वार्ड में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाईड लाइन के अनुसार तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। कलेक्टर द्वारा जिला चिकित्सालय के विभिन्न वार्डो का भी औचक निरीक्षण किया गया है और उन्होंने मरीजो के अटेण्डरो को कम करने के निर्देश सिविल सर्जन सह अधीक्षक डॉ संजय खरे को दिए है। उन्होने कहा कि अस्पताल में अनावश्यक व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केसी अहिरवार भी साथ मौजूद थे।

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