मधुबनी : कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने को लेकर डीएम ने माँगा स्पष्टीकरण - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 8 अप्रैल 2020

मधुबनी : कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने को लेकर डीएम ने माँगा स्पष्टीकरण

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मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता)  कई पदाधिकारियों के अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी, डाॅ निलेश रामचन्द्र देवरे, भा0प्र0से0, द्वारा कनीय अभियंता, मनरेगा, लदनियां, उद्यान पदाधिकारी, लदनियां, बी0पी0एम0, जीविका, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, बाबूबरही से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है।  सभी संबंधित पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम हेतु राज्य के विभिन्न स्थानों से आये वाले अप्रवासी कामगार/मजदूर एवं अन्य लोगों की विवरणी यथा-नाम, पूर्ण पता, मोबाईल नंबर, कहां से आये है, कोरोना वायरस का लक्षण है या नहीं आदि से संबंधित पंजी में प्रविष्टि करने हेतु की गयी थी। किन्तु सभी अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल/मुख्यालय से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहकर अपने कत्र्तव्य निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही की है, फलस्वरूप नेपाल देश की मोटरसाईकिल धड़ल्ले से गुजर रही है। सभी पदाधिकारियों के अनुपस्थित रहने के कारण विभिन्न राज्यों/स्थानों से आये हुए अप्रवासी कामगार/मजदूर एवं अन्य लोगों की विवरणी पंजी भी तैयार नहीं की जा सकी जो सभी संबंधित पदाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति चेक पोस्ट के रास्ते से आये/गये होंगे।  यह कृत्य वत्र्तमान में महामारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को विफल करने का कुत्सित प्रयास है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के प्रतिकूल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा श्री विक्की कुमार, कनीय अभियंता, मनरेगा, लदनियां प्रखंड, श्री राजीव कुमार, उद्यान पदाधिकारी, लदनियां, श्री अनिक राज, बी0पी0एम0, जीविका, लदनियां प्रखंड तथा श्री सुबोध कुमार सिंह, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बाबूबरही से पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया है। जिसमें अनाधिकृत रूप से मुख्यालय/प्रतिनियुक्ति स्थल से अनुपस्थित रहने के आरोप में आपके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धारा-56 एवं 57 के तहत स्थानीय थाना में प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की जाय।

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