सरायकेला के कल-कारखानों को करना होगा इंतजार - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 19 अप्रैल 2020

सरायकेला के कल-कारखानों को करना होगा इंतजार

  • राज्य के औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने आदेश, सरायकेला के कल-कारखानों को करना होगा इंतजार

राज्य सरकार ने राज्य के नगर निगम और नगर निकाय की सीमा के बाहर उद्योग और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अति आवश्यक सेवा से जुड़े सप्लाई उद्योगों को 20 अप्रैल से एक बार फिर शुरू किए जाने का आदेश जारी किया है. इसके बावजूद एशिया के सबसे बड़े स्माल इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विख्यात सरायकेला जिले के औद्योगिक क्षेत्र में यह आदेश फिलहाल लागू नहीं हो सकेगा. इन फैकेट्रियों को लॉकडाउन खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा. 
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सरायकेला (आर्यावर्त संवाददाता)  कोविड-19 के रोकथाम और बचाव को लेकर पूरे देश के साथ राज्य और सरायकेला जिले में भी लॉक डाउन 2.0 लागू है. इस बीच सरकार ने राज्य के नगर निगम और नगर निकाय की सीमा के बाहर उद्योग और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अति आवश्यक सेवा से जुड़े सप्लाई उद्योगों को 20 अप्रैल से एक बार फिर शुरू किए जाने का आदेश जारी किया है. जिसके बाद उद्योग संचालक उद्योगों को दोबारा शुरू करने की तैयारी में जुट गए हैं. लेकिन एशिया के सबसे बड़े स्माल इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विख्यात सरायकेला जिले के औद्योगिक क्षेत्र में यह आदेश फिलहाल लागू नहीं हो सकेगा. राज्य सरकार के उद्योग निदेशक ने झारखंड सरकार का पत्र निर्गत करते हुए आवश्यक सेवा से जुड़े और शहरी क्षेत्र से अलग स्थित उद्योगों को फिर से शुरू किए जाने का आदेश निर्गत किया है. इन उद्योगों को खोलने के लिए उद्योग निदेशक झारखंड सरकार ने कहा है कि राज्य के नगर निगम या नगर निकाय के सीमा के बाहर स्थापित उद्योग और ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक सेवा से जुड़े उद्योग को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत शुरू किया जाए, जिसके तहत आवश्यक उद्योग सेवाओं को अब एक बार फिर खोलने की अनुमति दी गई है. गृह मंत्रालय भारत सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को संलग्न करते हुए औद्योगिक परिसर में सामाजिक दूरी, कामगारों के थर्मल स्कैनर, मास्क और सेनेटाइजर की व्यवस्था किए जाने का आदेश दिया गया है. 

सरायकेला औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग नहीं होंगे फिलहाल शुरू
इस आदेश के तहत सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में फिलहाल यह आदेश लागू नहीं हो सकेगा. क्योंकि सरायकेला जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्र स्थानीय नगर निगम और नगर निकाय के तहत पड़ता है. ऐसे में यह आदेश यहां लागू नहीं हो सकेगा जब की उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही औद्योगिक क्षेत्र के कल-कारखाने खोले जाएंगे. वहीं इन कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों को अभी कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ेगा.

जिले के चार बड़े उद्योगों को खोलने का आदेश
सरायकेला जिले में नगर निकाय और नगर निगम के बाहर स्थित है चार बड़े उद्योग अब इस आदेश के तहत खोले जा सकेंगे. इन उद्योगों में मुख्य रूप से रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड, स्टील स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड, मेटलसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और खरसावां स्थित श्री सीमेंट लिमिटेड कंपनी शामिल है. हालांकि राज्य उद्योग उप निदेशक कार्यालय से जारी आदेश के तहत इन कंपनियों को उद्योग-धंधे खोलने से पूर्व सभी आदेशों का भली-भांति पालन करना होगा.

एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में शुमार सरायकेला जिला का औद्योगिक क्षेत्र भी कोरोना वायरस संक्रमण के लॉकडाउन से पूरी तरह प्रभावित है, औद्योगिक क्षेत्र में एक लाख स्थाई कर्मचारी 50 हजार अस्थाई कर्मी और 50 हजार से भी अधिक असंगठित क्षेत्र के कामगार रोजाना काम करने आते हैं, जिनसे माल लोडिंग,अनलोडिंग समेत अन्य काम लिए जाते हैं. वही इन मजदूरों के अलावा मालवाहक गाड़ियों के चालक गाड़ी, मालिक होटल संचालक आदि भी बंदी से प्रभावित है.

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