लॉकडाउन के तहत राज्य के नगर निगम या नगर निकायों की सीमा के बाहर के उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जरूरी सप्लाई से संबंधित उद्योगों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करते हुए खोलने के लिए उप उद्योग निदेशक ने अनुमति दी.
चाईबासा (आर्यावर्त संवाददाता) : कोविड-19 की रोकथाम और बचाव को लेकर राज्य के नगर निगम और नगर निकायों की सीमा के बाहर उद्योग और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित एसेंशियल सप्लाई से संबंधित उद्योगों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया था. जिसके बाद से सभी उद्योग संचालकों ने अपने-अपने उद्योग बंद कर दिए थे. उद्योगों को फिर खोलने के लिए उप उद्योग निदेशक ने झारखंड सरकार पत्र निर्गत करते हुए, इन उद्योगों तो फिर से खोलने की अनुमति दी है. उद्योगों को खोलने के लिए उप उद्योग निदेशक झारखंड सरकार ने पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि राज्य के नगर निगम या नगर निकायों की सीमा के बाहर उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जरूरी सप्लाई से संबंधित उद्योगों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निर्गत किया गया है. जिसका पालन करते हुए आवश्यक उद्योगों सेवाओं को खोलने की अनुमति दी है. गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से निर्गत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को संलग्न करते हुए कहा है कि औद्योगिक परिसर में सामाजिक दूरी कामगारों के थर्मल स्केनर, मास्क, सेनेटाइजर की व्यवस्था और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करते हुए उत्पादन आरंभ किया जा सकता है.
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