मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) जिलाधिकारी के द्वारा मधुबनी जिला के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा-रोड, गली, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिसर, सभी स्वास्थ्य परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान परिसर तथा सभी थाना परिसर आदि में किसी प्रकार का तंबाकू पदार्थ(सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा आदि) का उपयोग कर यत्र-तत्र थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति, पदाधिकारी, कर्मचारी या आगंतुक उक्त आदेश का उल्लंघन करते है, तो उल्लंघनकत्र्ताओं पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है। तंबाकू का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। यत्र-तत्र थूकने की प्रवृति जन-स्वास्थ्य के लिए खतरा है और संचारी रोगों के फैलने का एक प्रमुख कारण है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियों यथा-कोरोना, इंसेफलाईटिस, यक्ष्मा, स्वाईन फ्लू आदि के संक्रमण की प्रबल संभावना रहती है। तंबाकू, पान-मसाला आदि का सेवन करने वाले लोग गंदगी फैलाकर वातावरण को दूषित करते है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थिति तैयार होती है। अगर कोई व्यक्ति विधि विरूद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा, जिससे मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो, उस व्यक्ति को छः मास की अवधि का कारावास अथवा 200 रू0 तक के जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। कोरोना वायरस एवं अन्य बीमारियों के फैलाव को नियंत्रित करने के उदेश्य से जिलाधिकारी द्वारा मधुबनी जिला के सभी सार्वजनिक स्थलों रोड, गली, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिसर, सभी स्वास्थ्य परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान परिसर तथा सभी थाना परिसर आदि में किसी प्रकार का तंबाकू पदार्थ(सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा आदि) का उपयोग कर यत्र-तत्र थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय, बिहार, पटना के आदेश के आलोक में गुटखा के उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध भी वत्र्तमान में लागू है। यदि कोई व्यक्ति, पदाधिकारी, कर्मचारी या आगंतुक उक्त आदेश का उल्लंघन करते है, तो उल्लंघनकत्र्ताओं पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है।
शुक्रवार, 17 अप्रैल 2020
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मधुबनी : सार्वजनिक स्थलों पर य़त्र-तत्र थूकने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर नियमानुकूल कार्रवाई
मधुबनी : सार्वजनिक स्थलों पर य़त्र-तत्र थूकने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर नियमानुकूल कार्रवाई
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