मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) महामारी रोग, कोविड-19 के संक्रमण से मधुबनी जिला में लगभग 11611 से अधिक ऐसे व्यक्ति है जो जिला के बाहर से आए है और उन्हें पूर्व से चिन्हित होम क्वारेंटाइन में रखा गया है। बिहार सरकार द्वारा घोषित लाॅकडाउन एवं आपदा की स्थिति में वैश्विक कोरोना वायरस के संक्रमण को मधुबनी जिला में फैलने से रोकने एवं सरकारी कार्यालयों में भी लोगों की भीड़ को कम करने, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मियों में भी सोशल डिस्टेंसिंग के निदेश का अनुपालन करने हेतु जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन समिति, मधुबनी के द्वारा पूर्व में जिला/अनुमंडल/प्रखंड में पदस्थापित सभी विभागों के कर्मी/संविदा कर्मी को 31 मार्च तक दो समूहों में बांटकर उन्हें एक दिन बीच कर अपने कत्र्तव्य पर उपस्थित होने का निदेश दिया गया था। पुनः भारत सरकार द्वारा 25 मार्च की मध्य रात्रि से 21 दिनों के लिए अर्थात् 14 अप्रैल तक उक्त लाॅकडाउन की अवधि को विस्तारित की गई है। जिसे देखते हुए जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा 31 मार्च तक दो समूहों में बांटकर एक दिन बीच कर अपने कत्र्तव्य पर उपस्थित होने की अवधि को 14 अप्रैल तक अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा लाॅकडाउन की अवधि समाप्त किये जाने तक विस्तारित की गयी है। सभी विभागों के पदाधिकारियों को तदनुसार आदेश निर्गत करने एवं उक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। साथ ही सभी प्रकार के बस के परिचालन, सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, सरकारी पार्क, सभी स्कूल, काॅलेज, आंगनवाड़ी केन्द्र, कोचिंग सेन्टर, धार्मिक स्थल, पर्व समारोह, विशेष आम सभा, खेलकूद, मध्याह्न भोजन योजना, होटल, रेस्टूरेंट, विवाह भवन, बड़ी दुकानें आदि 31 मार्च तक बंद करने का निदेश दिया गया था। भारत सरकार द्वारा घोषित 21 दिनों के लाॅकडाउन की स्थिति में उक्त अवधि को भी 14 अप्रैल तक अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा लाॅकडाउन की अवधि समाप्त किये जाने तक विस्तारित की गयी है। उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा। इस आशय की सूचना सभी संबंधित विभागों एवं अन्य को दी गयी है।
शुक्रवार, 3 अप्रैल 2020
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मधुबनी : सभी कार्यालयों में 14 अप्रैल तक दो समूहों में बंटकर एक दिन बीच कर कार्यालय आने का निदेश
मधुबनी : सभी कार्यालयों में 14 अप्रैल तक दो समूहों में बंटकर एक दिन बीच कर कार्यालय आने का निदेश
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