बिहार : दफ्तरों में आने-जाने को लेकर कार्यकाल कसमायावधि में बदलाव - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 22 अप्रैल 2020

बिहार : दफ्तरों में आने-जाने को लेकर कार्यकाल कसमायावधि में बदलाव

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अरुण (बेगूसराय)  कोरोना महामारी की वजह से उत्पन्न इस लॉकडाउन की स्थिति में जबतक लॉक डाउन है तबतक के लिए बिहार के सभी सरकारी दफ्तरों में आने-जाने के समयों में बदलाव हुआ रहेगा।सचिवालय के साथ-साथ सभी जिला कार्यालयों के समय सारिणी में बदलाव किया गया है।सचिवालय में कामकाज की अवधि ढाई घंटे कम कर दी गई है इसके साथ ही जिला कार्यालयों में एक घंटे की कटौती की गई है।राज्य के सभी सरकारी दफ्तरें सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुले रहेंगे। इस नए आदेश के लागू होने के बाद सचिवालय के समय सारिणी में ढाई घंटे जबकि जिला कार्यालयों के समय सारिणी में एक घंटे की कमी आ गई है।सचिवालय में कार्यावधि 9:30 से 6:00 तक का होता है जबकि जिला कार्यालयों में 10 बजे से 5 बजे तक काम की अवधि को मान्यता लॉक डाउन तक के लिए रखा गया है।इसके अलावा राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तरों में आने वाले कर्मियों को लेकर एक दिशानिर्देश भी जारी किया है। इस दिशानिर्देश के तहत ही सरकारी कार्यालयों में बैग और थैला लेकर आने-जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।कर्मचारियों के लिए मास्क पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया है।साथ ही साथ हर कार्यालय में सेनेटाइजर का इंतजाम करने को भी कहा गया है।सरकारी दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को सख्ती के साथ लागू करने का भी निर्देश दिया गया है।सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए बजाप्ता एक अधिसूचना जारी की है।इतना ही नहीं जो कर्मी अपने कार्यस्थल से बाहर कहीं फँसे हुए हैं उनको तत्काल पास मुहैया कराने का निर्देश भी दिया गया है। सरकारी कर्मियों को पास देने की जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी को सौंपी गई है।जिन कर्मियों को यात्रा के लिए पास दिया जाएगा वह केवल एक बार ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे।

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