सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 10 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

शुक्रवार, 10 अप्रैल 2020

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 10 अप्रैल

कलेक्टर एवं एसपी ने नगर में भम्रण साथ ही कलेक्टर ने कंट्रोल रूम में ली आवश्यक बैठक    

sehore news
नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण बीमारी के रोकथाम एवं बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शुक्रवार को कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा प्रशासनिक अमले के साथ नगर भ्रमण किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक श्री शशीन्द्र चौहान ने भी पुलिस अधिकारियों के साथ नगर के प्रमुख मार्गों पर पैदल मार्च करते हुए लोगों को घरों में रहने की समझाईश देते हुए मास्क वितिरित करवाए। उन्होंने नागरिकों से कहा कि अतिआवश्यक कार्य होने पर ही सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए घर से बाह निकलें। पुलिस अधीक्षक श्री चौहान ने कहा कि ऐसे लोग जो घरों से बाहर निकलकर झुंड बनाकर सडकों पर बातें करतें रहते हैं उनके फोटो खींचकर उस क्षेत्र के पते के साथ जारी किए गए नंबरों पर भेंजे, उन लोगों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। नगर भ्रमण के बाद कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा कंट्रोल रूम में आवश्यक बैठक आयोजित कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की एवं निर्देश दिए गए। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शशीन्द्र चौहान, अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री संदीप श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा 24 घंटे का हेल्थ बुलेटिन

नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण बीमारी के रोकथाम एवं बचाव के लिए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं एवं राज्य स्तर पर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन पूर्ण गंभीरता से किया जा रहा है। जिले में 10 अप्रैल की स्थिति में विदेश भ्रमण कर जिले में आए हुए यात्रियों की संख्या 10 है जिसमें से सभी यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। इसी प्रकार 10 अप्रैल को अन्य राज्यों से आए हुए यात्रियों की संख्या 16 जिनमें सभी स्कीनिंग की जा चुकी है। विदेश से आए हुए यात्रियों में 3 की होम क्वांरेंटाईन अवधि पूर्ण हो चुकी तथा इन्हें छोडकर कुल 16 व्यक्तियों की होम क्वांरेंटाईन्‍ अवधि पूर्ण हो चुकी है। अभी तक कुल 1381 व्यक्ति होम क्वांरेंटाईन अवधि पूर्ण कर चुके हैं।  सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना निगेटिव की संख्या 2 है। जबकि 10 सेंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। इसी प्रकार विदेश से आए यात्री जो ग्रह जिला निवासरत जिला में वापस नहीं आए, हॉस्पिटल आईसोलेशन में भर्ती मरीजों की संख्या, जांच के लिए भेजे गए कुल सेंपलों की संख्या, कोरोना वायरस सेंपल पॉजिटिव संख्या, कोरोना वायरस सेंपल रिजेक्ट संख्या, कोरोना संक्रमित ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या, कोराना के कारण मृत्यु एवं कुल कंटेटमेंट एरिया की संख्या शून्य है। सीएमएचओ ने बताया कि विभाग द्वारा टेलीमेडिसिन मो.नंबर 07562-401259 जारी किया गया है जिसमें होम क्वारेंटाअर्न किए गए व्यक्ति व्हाटसएप, ऑडियो काल, वीडियो काल एवं zoom/skype के माध्यम से संपर्क कर चिकित्सीय सलाह ले सकते हैं। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम नं. 9893635076 पर संपर्क कर नोवल कोरोना वायरस के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।  

बिना पात्रता पर्ची वालों को भी मिलेगा निःशुल्क राशन – मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार कोरोना संकट के चलते प्रदेश के 32 लाख ऐसे व्यक्तियों को भी निःशुल्क राशन प्रदाय किया जाएगा, जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता पर्चियां नहीं हैं। इन्हें एक माह का निःशुल्क उचित मूल्य राशन राज्य सरकार के कोटे से प्रदाय किया जाएगा। राशन के अंतर्गत इन्हें चार किलो गेहूँ एवं एक किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रदान किया जाएगा। प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में 31 लाख 81 हजार 525 ऐसे व्यक्ति हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निर्धारित 25 पात्रता श्रेणियों में तो आते हैं, परंतु उन्हें वर्तमान में उचित मूल्य राशन प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में प्रदेश में योजना के अंतर्गत पात्रता पर्चीधारियों की संख्या 5 करोड़ 46 लाख निर्धारित किए जाने से इन्हें पात्रता नहीं है। अब राज्य शासन ने इन्हें अपने कोटे से एक माह का निःशुल्क राशन दिए जाने का निर्णय लिया है। राज्य के समग्र सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर इनका नाम दर्ज है। खाद्यान्न वितरण के लिए प्रदेश के इन 8 लाख 8 हजार 946 परिवारों के 31 लाख 81 हजार 525 सदस्यों के लिए राज्य स्तर से 12 हजार 726 मीट्रिक टन गेहूँ तथा 3 हजार 181 मीट्रिक टन चावल का कोटा जारी किया जा चुका है।

किसी भी नजदीकी दुकान से प्राप्त कर सकेंगे राशन
बिना पात्रता पर्ची वाले सभी व्यक्ति सुविधानुसार अपने आस-पास की किसी भी उचित मूल्य दुकान से यह राशन प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान में कोरोना संकट के मद्देनजर कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे राशन वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का कड़ाई से पालन कराएं। हितग्राहियों से कहा गया है कि वे बारी-बारी से राशन प्राप्त करें तथा राशन दुकानों पर एक-दूसरे की बीच दूरी कायम रखते हुए भीड़ न लगाएं। इन सभी हितग्राहियों की सूची समग्र पोर्टल पर डीएसओ लॉगिन में उपलब्ध है।

अति-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन वाहनों को बिल्कुल न रोका जाये

प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के दौरान प्रभावशील लॉक-डाउन में अति-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के परिवहन में लगे वाहनों को पुलिस द्वारा नहीं रोका जायेगा। ऐसे वाहनों को अगर पुलिस रोकती है, तो वाहन चालक राज्य-स्तरीय कंट्रोल-रूम के नम्बर-100 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) श्री एस.के. झा ने उप महानिरीक्षक एवं सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि लॉक-डाउन के दौरान अति-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे भरे हुए अथवा खाली वाहनों को कतई रोका न जाये, जिससे इन वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित न हो। इसके लिये विशेष पुलिस व्यवस्था की जाये, ताकि आपूर्ति अनवरत जारी रहे। श्री एस.के. झा ने बताया है कि यदि इन वस्तुओं के वाहन कहीं रोके जाते हैं, तो वाहन चालक तत्काल डॉयल-100 पर इसकी जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि डॉयल-100 कंट्रोल-रूम भोपाल द्वारा चालक की जानकारी पर तत्काल संबंधित थाना प्रभारी और संबंधित जिले के नियंत्रण-कक्ष को त्वरित निराकरण के लिये सूचना भेजेंगें। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) ने बताया है कि सभी जिलों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को इस कार्य के लिये नोडल ऑफिसर बनाया गया है। ये नोडल ऑफिसर प्राप्त सूचनाओं और उसके निराकरण की नियमित मॉनीटरिंग करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अति-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहन चालकों को रोके जाने पर उनकी मदद के लिये डॉयल-100 सुविधा 24×7 उपलब्ध रहेगी।

कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थलों पर मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य

संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन ने नागरिकों के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले नागरिकों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के संदर्भ में चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 से रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क/फेस कवर पहनना आवश्यक बताया गया है अतः राज्य शासन द्वारा एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीज कोविड- 19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत आगामी आदेश तक एतदद्वारा प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क/ फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होम मेड मास्क ध् फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क/फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये न किया जाए। बिना मास्क/फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) का उल्लंघन माना जाएगा और तदानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

कोविड-19 संबंधी जानकारी का बिना स्वीकृति प्रचार-प्रसार करना दण्डनीय घोषित

राज्य शासन ने मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीजेस (कोविड-19) विनियम-2020 के अंतर्गत कोविड-19 के संबंध में स्वास्थ्य विभाग अथवा जिला दण्डाधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी जानकारी के प्रचार-प्रसार को दण्डनीय अपराध घोषित किया है। सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री राजीव चन्द्र दुबे ने आज इस आशय का आदेश जारी किये हैं।  लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन को कोविड-19 के संबंध में तथ्यों की जाँच और यथा-स्थिति की जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिये प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ/आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा/संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ/संचालक चिकित्सा शिक्षा अथवा जिला दण्डाधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। पूर्व स्वीकृति के बिना किसी प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक अथवा सामाजिक माध्यम (सोशल मीडिया) द्वारा ऐसी जानकारी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति/संस्था/संगठन बिना पूर्व स्वीकृति के ऐसी गतिविधि में लिप्त पाया जायेगा, तो उसे विनियमों के अधीन दण्डनीय अपराध कायम कर उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

विश्वहिंदू परिषद बजरंग दल  सुरक्षाकर्मियों  को सैनिटाइजर एवं मार्क्स

सीहोर  विश्वहिंदू परिषद बजरंग दल  प्रशासनिक विभाग के कोतवाली थाना प्रभारी एवं मंडी थाना प्रभारी एवं ट्रैफिक टीआई के सुरक्षाकर्मियों जो कि हमारे शहर की सुरक्षा के लिए तत्पर है ऐसे निष्ठावान प्रशासनिक अधिकारियों को सैनिटाइजर एवं मार्क्स विश्वहिंदू परिषद बजरंग दल सीहोर नगर के दायित्वान पदाधिकारियों के द्वारा पुलिस विभाग एवं सुरक्षाकर्मियों कि सेवा का अवसर प्राप्त हुआ कोराना वायरस नामक इस वायरस से संपूर्ण जिला सीहोर लाग डाउन है इन्हीं विषम परिस्थितियों में वीर जवानों का सहयोग करने हेतु प्रखंड सीहोर नगर के प्रखंड अध्यक्ष  आलेख राज राठौर सीहोर ग्रामीण प्रखंड अध्यक्ष महेश जी मेवाड़ा नगर संयोजक आशीष कुशवाह नगर गौरक्षा प्रमुख  महेंद्र सोलंकी नगर समरसता प्रमुख डॉ नितेश गौर बोलो उपासना प्रमुख प्रभात  मेवाड़ा 

कोई टिप्पणी नहीं: