सरायकेला में थूकना पड़ेगा महंगा, खानी पड़ेगी 6 महीने जेल की हवा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 9 अप्रैल 2020

सरायकेला में थूकना पड़ेगा महंगा, खानी पड़ेगी 6 महीने जेल की हवा

सरायकेला-खरसावां जिले में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्ती बरती जा रही है. अब जिला प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर सार्वजनिक स्थल पर थूकने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा.
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सरायकेला (आर्यावर्त संवाददाता) झारखंड में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मामले बढ़ने के बाद अब सरायकेला- खरसावां जिला प्रशासन ने भी कड़ा रुख अपना लिया है. अब जिला प्रशासन सार्वजनिक स्थान और भीड़-भाड़ वाले स्थल पर थूकने वालों को चिन्हित कर उन्हें कड़ी सजा देगा. जबकि ऐसे व्यक्ति को जेल भेजने का भी आदेश जारी कर दिया गया है. तंबाकू सेवन को जन स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बताते हुए सरायकेला जिले के उपायुक्त द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया है. इसमें इस बात का जिक्र है कि थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग को फैलाने का एक प्रमुख कारण है. उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति जहां-तहां थूकने की होती है. इससे कोरोना, इंसेफेलाइटिस, स्वाइन फ्लू जैसे अनेकों गंभीर बीमारियों के बढ़ने का खतरा और संक्रमण हमेशा बना रहता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को विश्वव्यापी महामारी घोषित की है. इसके बाद भारत सरकार और झारखंड सरकार द्वारा महामारी से बचाव को लेकर कई तरह के दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं. इधर सरायकेला उपायुक्त द्वारा जारी निर्देश के अनुसार आईपीसी की धारा 268 या 269 के तहत कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध अगर पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत 6 महीने की सजा या 200 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है. सरायकेला जिला प्रशासन ने जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय और उनके परिसर के साथ शैक्षणिक संस्थान और परिसर सभी थाना परिसर और सार्वजनिक हाट -बाजारों में तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि को भी प्रतिबंधित किया है.

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