प्रधानमंत्री की घोषणा अनुरूप नहीं हो रहा गरीबों में राशन का वितरणः विधायक शशांक भार्गव
विदिशाः विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने आज दिनांक 19.04.2020 को भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई कि विदिशा जिले में प्रधानमंत्री जी की घोषणानुसार गरीबों को लाकडाउन के चलते प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज वितरण नहीं किया जा रहा, साथ ही चरमराई स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी भार्गव ने प्रधानमंत्री को शिकायत कर उचित कार्यवाही मांग की। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में विधायक भार्गव ने लिखा किः-
1. आपकी घोषणा अनुसार प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज का वितरण बी.पी.एल., एपीएल, सभी पंजीयन कार्डधारी एवं जिन गरीब व्यक्तियों के पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है उन परिवारों को भी राशन वितरण करना था किन्तु आज दिनांक 19.04.2020 तक लाकडाउन के लगभग 26 दिन बाद भी गरीबों को नियमानुसार राशन नहीं बांटा गया। इसके बदले जिला खाद्य विभाग व नगर पालिका विदिशा ने दिनांक 16.04.2020 से वार्डो में 5 किलो गेहॅू व 2 किलो चावल प्रत्येक परिवार को बांटना शुरू किया। मैनें स्वयं दिनांक 17.4.2020 एस.डी.एम. से शिकायत की इसके उपरांत नगर पालिका द्वारा प्रत्येक परिवार को 10 किलो गेहॅू 2 किलो चावल देना शुरू किया। लेकिन आज भी आपकी घोषणानुसार राशन क्यों वितरित नहीं किया जा रहा, इसकी जाॅच करवाई जावे।
2. मेरा आग्रह है कि आप मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री व राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों से यह जानकारी ली जाए कि नियमानुसार राशन क्या लाकडाउन समाप्त हो जाने के बाद वितरित किया जायेगा।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आये एवं रूके हुए मजदूरों को भी राशन भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही।
4. माननीय दिनांक 14.04.2020 तक प्रशासन व नगर पालिका ने एक भी पैकेट भोजन नहीं बनवाया सिर्फ सामाजिक संस्थायें एवं दानदाताओं के द्वारा विदिशा शहर के गरीबों को भोजन वितरण हुआ।
5. माननीय कल दिनांक 18.04.2020 को विदिशा विधानसभा अंतर्गत ग्राम गुलाबगंज के शासकीय चिकित्सालय में एक तीन माह के बच्चे की दुःखद मृत्यु हो गई क्योंकि उस चिकित्सालय में कोई भी डाॅक्टर नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में दिन में भी डाक्टर न होना अत्यंत दुर्भाग्य पूर्ण है। इसका जिम्मेदार कौन हैं, इसकी जाॅच कर दोषियों को दण्ड मिलना चाहिए। विदिशा जिला चिकित्सालय की भी यही हालत है, शासकीय जिला चिकित्सालय विदिशा में भी कोरोना महामारी एवं लाॅकडाउन में आकस्मिक चिकित्सा सेवायें एवं 24 घण्टे ड्यूटी डाॅक्टर नहीं है। विदिशा जिला चिकित्सालय से कोरोना के केस भोपाल भेज दिये गये। लेकिन कोरोना के नाम पर चिकित्सालय में अन्य कोई भी उपचार बंद कर दिया गया, सामान्य रोगी परेशान घूम रहें हैं। चिकित्सालय के सभी आॅपरेशन थियटर बंद कर दिये गये है, मात्र प्रसूति गृह संचालित है। माननीय कोरोना के नाम पर गरीब भूखे व रोगीयों का समय पर उपचार न हो यह कहाॅ तक उचित है। कृपया जाॅच कराने की कृपा करें। वैसे तो म.प्र. के माननीय मुख्यमंत्री जी भी विदिशा से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भी हमारी सुध नहीं ली, सिर्फ घोषणा करने के अलावा कुछ नहीं किया यहाॅ तक कि आपकी घोषणा अनुरूप राशन वितरण न करना अत्यंत गंभीर है।
लॉक डाउन के दौरान 20 अपै्रल से व्यवस्थाओं में परिवर्तन पत्रकारों से परिचर्चा
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के दृष्टिगत जिले में प्रभावी लॉकडाउन के दौरान जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार 20 अपै्रल 2020 से की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में आज मीडिया से संवाद स्थापित कर उन्हें अवगत कराया कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने बताया कि जिले में धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश 20 अपै्रल 2020 से निरन्तर प्रभावशील है, जो तीन मई तक लॉकडाउन अवधि तक चलेगा। नवीन व्यवस्था 20 अपै्रल 2020 से लागू होगी, परन्तु नियमों एवं सोशल डिस्टेन्सिग का कड़ाई से पालन होगा। उन्होंने बताया कि 20 अपै्रल 2020 से लॉकडाउन के संबंध में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पालन एवं व्यवस्थाओंं हेतु आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय एवं विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के संबंध में जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों मेंं (नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर) विभिन्न व्यवस्थाएं इस प्रकार रहेंगी। दूध एवं सब्जियों की होम डिलेवरी वितरण का समय प्रातः सात से सुबह 11 बजे तक होगी। किराना की मोहल्ला दुकानें प्रातः 11 बजे से सायं चार बजे तक खुली रहेगी। प्रत्येक प्रतिष्ठान स्वामी एवं दुकानदार को सोशल डिस्टेन्सिग का अनिवार्यतः पालन करना होगा एवं इस संबंध में संबंधित नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी के निर्देशो का पालन भी करना होगा। किराने की होम डिलेवरी हेतु मालवाहन, लोडिंग ऑटो के आवागमन पर प्रतिबंध नही होगा। इस कार्य में सोशल डिस्टेन्सिग का अनिवार्यतः पालन करना होगा। पशु आहार सामग्री के लिए समय प्रातः 11 बजे से सायं चार बजे तक रहेगा। इस कार्य में पूर्णतः सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करना होगा। खाद, बीज फसल की दवाई दुकाने, कृषि संयंत्र एवं कृषि अनुशांषिक सामग्री विक्रय करने वाली दुकाने प्रातः 11 बजे से सायं चार बजे तक पूर्णतः सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करते हुए खुली रहेगी। सब्जी की होम डिलेवरी एवं किसान समृद्वि बाजार के माल वाहनों से बिक्री करने की वर्तमान से हो रही होम डिलेवरी पूर्णतः सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करते हुए सायं चार बजे तक की अनुमति रहेगी। कलेक्टर डॉ जैन ने बताया कि 20 अपै्रल से तीन मई 2020 तक विभिन्न गतिविधियों में सोशल डिस्टेन्सिग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय के साथ विभिन्न प्रकार की छूट एवं गतिविधियों की अनुमति होगी जिसके तहत सार्वजनिक स्थानो में फेस कवर, फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। सभी सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करना होगा एवं एक दूसरे से न्यूनतम छह फुट की दूरी रखनी होगी। किसी भी स्थान पर एक समय में सामाजिक दूरी के साथ जो छह फुट है, पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगे। सार्वजनिक स्थानो पर थूकना दण्डनीय है। किसी भी प्रकार के शराब, गुटखा एवं तम्बाकू व इसके उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। कलेक्टर डॉ जैन ने बताया कि 20 अपै्रल से तीन मई 2020 तक वर्तमान में लागू लॉकडाउन समस्त जिले में यथावत प्रभारी रहेगा एवं निम्नलिखित गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। सार्वजनिक यातायात, प्लेन, ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा, सभी तरह के शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद रहेगे। सभी तरह के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां एवं संस्था जिनको विशिष्ट रूप से छूट दी गई है, को छोड़कर पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी तरह के आटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा एवं टैक्सी, कैब भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी तरह के ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा एवं टैक्सी कैब भी पूरी तरह बंद रहेगे। सभी तरह के सिनेमा हॉल, शापिग काम्पलेक्स, मॉल, जिम, खेलकूद की गतिविधियां स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, आडिटोरियम, मैरिज हॉल भी पूर्णतः बंद रहेंगे। समस्त प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समागम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इसी प्रकार सभी धार्मिक स्थल, पूजा के स्थान आमजनों के लिए बंद रहेगे एवं किसी भी तरह का धार्मिक समागम एवं एकत्रीकरण नही होगा। किसी भी उल्लघंन पर अत्यन्त कडी कार्यवाही की जाएगी। मृत्यु की दशा में शव यात्रा में अधिकतम बीस व्यक्तियो की अनुमति होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त सोशल डिस्टेन्सिग एवं कार्य स्थलों, फैक्टरीयों, स्थापनाओं में विहित प्रक्रियाओं (जिसकी सूचना देकर पृथक-पृथक अनुमति लेनी होगी एवं जिसके प्रबंध पूर्व से करने होंगे) का पालन करते हुए निम्नांकित गतिविधियां संचालित रहेगी। जिसमें हेल्थ सर्विसेज, खेती से जुडी सभी गतिविधियां, किसानो और मजदूरो को हार्वेस्टिंग से जुडे काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकाने, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्टस की दुकाने खुली रहेगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेगी, इनकी दुकाने भी चालू रहेगी। कटाई से जुड़ी मशीने (कंबाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नही रहेगी। मछली पालन से जुडी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगे। दूध और दुग्ध के उत्पाद के प्लांट और उनकी सप्लाई चालू रहेगीं मवेशियों के चारा से जुडे प्लांट, रॉ मटेरियल की सप्लाई चालू रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में (जो म्यूनिसिपल कार्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटी के तहत ना हो) को काम करने वाले उद्योंगो को छूट रहेगी। दवा, फार्मा, मेडीकल डिवाइसेज समेत जरूरी सामानो के निर्माण और रॉ मटेरियल्स से जुडी इकाईयों को छूट रहेगी। सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट रहेगी जहां भीड़ नही हो। बैक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेगी, ऑन लाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निग को प्रोत्साहित किया जाएगा। मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी, सोशल डिस्टेन्सिग का सख्ती से पालन करते हुए मनरेगा के कामो को सोशल डिस्टेन्सिग का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा। मनरेगा में सिंचाई और वाटर कंजर्वेशन से जुडे कामो को प्राथमिकता दी जाएगी। तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ी ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेगी। जरूरी सामानो जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्टस, दवाओं, खाद्य सामग्रियो के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी। सभी ट्रको और गुड्स कैरियल व्हीकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में दो ड्रायवरों और एक हेल्पर की इजाजत होगी। इस बार ट्रको के मरम्मत की दुकानो को भी छूट, हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे, ताकि ट्रकर्स को दिक्कत ना हो, ट्रक, गुड्स कैरियर की सुविधा हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी चिन्हित ढाबो की रसोई संचालित होगी और चिन्हित मैकेनिक की दुकाने खुली रहेगी। रेल्वे की मालगाडियों को छूट बरकरार है। सभी जरूरी सामानो की सप्लाई चैन की इजाजत। प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सर्विसेज को भी छूट, ई-कामर्स की गतिविधियों, इनके आपरेटरों की गाडियों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी। सरकारी काम में लगी डेटा और कॉल सेन्टर सर्विसेज इसी प्रकार प्रायवेट सिक्योरिटी सर्विसेज को इजाजत होगी। स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेगे, हास्पिटल, नर्सिग होम, क्लीनिक, डिस्पेन्सरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब सेंटर नियत समयावधि में खुले रहेंगे। इसी प्रकार पैथालॉजी, लैब एवं दवाईयों से जुडी कंपनियां भी खुली रहेगी। इसके अलावा बैंक, एटीएम, पोस्ट आफिस खुले रहेगे और एलपीजी, पेट्रोल डीजल सप्लाई जारी रहेगी।
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