संध्या 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए घरों से निकलना निषेध।
अरुण शाण्डिल्य (बेगूसराय) देश अभी तीसरे चरण के लॉक डाउन की स्थिति में है,यह स्थिति कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने के लिए लागातार आर्कार द्वारा लॉक डाउन को बढ़ाना एक तरह से विवशता ही मानी जाएगी जिस विवशता के तहत लागातार लॉक डाउन को बढ़ाया जाना जारी है।आगे भी स्थिति सामान्य नहीं हुई तो फिर चौथे चरण और फिर पाँचवे चरण की बाजी स्थिति बन सकती है,जिसका जिम्मेवार स्वयं देश के नागरिक ही होंगे।कारण यह कि आज स्थिति इतनी नाजुक ही गई है कि जो हमें कोरोना से बचाव के लिए लागातार करबद्ध अपील करते आ रहे हैं और हम उनके बातों की अवहेलना करते हुए अपनी मनमानी करने बे-वजह ही सड़कों पर घुमा करते हैं,प्रवासी छात्र/छात्राओं के साथ बाहर रोजी-रोटी के लिए काम करने निकले मजदूरों आदि की वापसी भी खतरों से खाली नहीं है।इस बात को भी नजरअंदाज कर नगरवासी लॉक डाउन की अवमानना कर रहे हैं तो मजबूरन प्रशासन को धारा 144 लगाना पड़ गया।अब अगर इसको भी नहीं मानेंगे तो सम्भव है कि भविष्य में कर्फ्यू आदि भी लगाना प्रशासन के लिए मजबूरी न हो जाए।
बेगूसराय जिलाधिकारी का आदेश
जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने जिले में धारा 144 लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है।यह आदेश संध्या 7 बजे से सुबह 7 बजे तक मान्य होगा।इसके बीच के समयों में भी अतिआवश्यक कार्य हो तो ही आमजन घर से बाहर निकालें अथवा नहीं।
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