चंडीगढ़, छह मई, पंजाब आबकारी एवं कराधान विभाग ने राज्य में शराब के ठेके खोले जाने के संबंध में बुधवार को एक आदेश जारी किया, जिसके बाद सात मई से राज्य में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया शराब के ठेके केवल उतने ही वक्त के लिए खुलेंगे, जितने वक्त के लिए कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। यह वक्त सुबह नौ बजे से अपराह्न एक बजे तक है। आदेश में कहा गया है कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शराब घर तक पहुंचाने के समय के बारे में उपायुक्तों से विचार-विमर्श के बाद निर्णय लेंगे। आदेश में कहा गया है कि पंजाब आबकारी अधिनियम,1914 एवं आबकारी नियम में हालांकि शराब घर तक पहुंचाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सामाजिक दूरी के नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि सिर्फ लॉकडाउन अवधि के दौरान लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। आदेश में कहा गया है कि किसी भी खरीदार को होम डिलीवरी के माध्यम से केवल दो लीटर शराब खरीदने की अनुमति होगी। आदेश के अनुसार विभाग होम डिलीवरी के काम में लगाए गए लोगों को पहचान पत्र जारी करेगा और उनके पास कर्फ्यू पास भी होगा। इसमें कहा गया है कि ‘पंजाब मीडियम लिकर (पीएमएल)’ की होम डिलीवरी नहीं की जाएगी। इस बीच, रूपनगर की उपायुक्त सोनाली गिरि ने कहा कि शराब के ठेके सुबह नौ बजे से एक बजे तक खुलेंगे। शराब की होम डिलीवरी सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक होगी।
गुरुवार, 7 मई 2020
पंजाब में सात मई से होगी शराब की होम डिलीवरी
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