पटना, बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि गृह मंत्रालय,भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020 डीएम-आई (ए ) दिनांक 01 मई 2020 के द्वारा कोविड-19 वायरस का प्रसार रोकने हेतु राष्ट्र्वादी लाॅकडाउन के संबंध में लगातार प्रसार तथा आगामी कुछ दिनों में अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों तथा छात्रों के बड़ी संख्या में आगमन की स्थिति को देखते हुए आवश्यक हो गया है कि बिहार में लाॅकडाउन को अपेक्षाकृत अधिक कड़ाई से लागू किया जाय। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के आदेश व गाइडलाईन की कंडिका-10 में लिखा गया है। “All other activities will be permitted activities, which are specifically prohibited / permitted with restriction in the various Zones, under these guidelines. However States/ UTs, based on their assessment of the situation, and with the primary objective of keeping the spread of COVID-19 in check, may allow only select activities from out of the permitted activities, with such restriction as felt necessary.” उन्होंने कहा कि उक्त परिपेक्ष्य में बिहार राज्य में कोविड-19 वायरस के प्रसार रोकने हेतु यह आदेश दिए जाते हैं। (क) संपूर्ण बिहार को दो ही प्रकार के जोन होंगे। प्रथम, रेड जोन के जिले जो भारत सरकार के मापदण्डों के अंतर्गत समय-समय पर रेड जोन के रूप में अधिसूचित किए जाएंगे, तथा द्वितीय राज्य के सभी शेष जिले जो आॅरेंज जोन माने जाएगे। (ख ) रेड जोन में भारत सरकार के द्वारा निर्गत सभी आदेश यथावत् लागू रहेंगे, परन्तु भारत सरकार की गाइडलाईन की कंडिका-7 ( ii) d के अन्तर्गत दुकानें खोलने का जो आदेश है वह केवल आवश्यक वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के संबंध में जिला पदाधिकारी अपने जिले की स्थिति एवं आवश्यकता को देखते हुए अपने स्तर से निर्णय लेकर आदेश निर्गत करेंगे। (ग) राज्य के आॅरेंज जोन अर्थात रेड जोन से भिन्न सभी शेष क्षेत्रों में भारत सरकार के द्वारा अनुमान्य गतिविधिया जारी रहेंगी, (i) सभी प्रकार के वस्तुओं के लिए ई- काॅमस। (ii) सभी प्रकार के निर्माण कार्य। (iii) सभी प्रकार के उघोगों का संचालन। (iv) बाल काटने की दुकानें, स्पा और सैलून। उपरोक्त के अतिरिक्त आॅरेंज जोन के लिए भी वहीं आदेश होगा जो रेड जोन के लिए है।
सोमवार, 4 मई 2020
अब बिहार में केवल रेड और आॅरेंज जोन ही
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