सरायकेला के अंचलाधिकारी के नेतृत्व में जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति और नगर थाना के अधिकारियों ने संयुक्त रुप से छापेमारी की. जिसमें सरायकेला बाजार के चार तंबाकू उत्पाद के विक्रेताओं को रंगे हाथों पकड़ा. सभी से 200-200 रुपए का अर्थदंड भी वसूला गया.
सरायकेला (आर्यावर्त संवाददाता) झारखंड सरकार के निर्देश के बाद जिले में सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों और सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा और जर्दा की बिक्री भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस आदेश के बाद 27 अप्रैल को सरायकेला के अंचलाधिकारी के नेतृत्व में जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति और नगर थाना के अधिकारियों ने संयुक्त रुप से छापेमारी की, जिसमें सरायकेला बाजार के चार तंबाकू उत्पाद के विक्रेताओं को रंगे हाथों पकड़ा गया. इस दल ने सभी विक्रेताओं के पास से तंबाकू उत्पादों को जब्त कर धारा 306 के तहत 200-200 का अर्थदंड भी लिया गया. छापेमारी दल में अंचलाधिकारी सरायकेला कुमारी गीतांजलि, नगर थाना प्रभार नवीन कुमार पांडे, जिला सलाहकार तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अशोक कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता राधिका कुमारी और अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे. आपको बता दें कि झारखंड सरकार के आदेश का पूरे राज्य के सभी जिलों में सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति ने सभी जिले के उपायुक्तों, वरीय पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन को पत्र के माध्यम से राज्य में चल रहे कोविड-19 महामारी में आमजन के स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए पदाधिकारियों को निर्देशित करने का आग्रह किया है. झारखंड कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के लिए भारत सरकार के आदेश के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को प्रतिबंधित किया गया है, जिसे झारखंड सरकार ने अमल में लाया है.
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