चाईबासा पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से सार्वजनिक स्थलों में, कार्य करने वाले स्थलों में और बाहर जाने के दौरान फेस कवर यानी फेस मास्क का उपयोग करने की अपील की. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मास्क के स्थान पर साफ-सुथरा तौलिया या गमछे का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फेस कवर लगाना बहुत ही जरूरी है.
चाईबासा (आर्यावर्त संवाददाता) पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माहथा ने बताया कि चाईबासा जिला अंतर्गत भारत सरकार के गृह मंत्रालय और तदनरुप झारखंड राज्य सरकार से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं. उसके आलोक में 01 जून से 30 जून तक जो लॉकडाउन के अनुपालन से संबंधित जो निर्देश हैं उनको लागू किया गया है. पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि इसमें महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक स्थलों में, कार्य करने वाले स्थलों में और बाहर जाने के दौरान फेस कवर यानी फेस मास्क का उपयोग जरूर से जरूर करें. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मास्क के स्थान पर साफ-सुथरा तोलिया या गमछा उसका भी उपयोग कर सकते हैं लेकिन फेस कवर लगाना बहुत ही जरूरी है, इसके अलावा आपस में सार्वजनिक या कार्यस्थल पर कम से कम 6 फीट की दूरी यानी 2 गज की दूरी जरूर से जरूर रखें. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो दुकानदार हैं वह अपने ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए प्रचार-प्रसार करें. बोर्ड लगाएं और स्थान चिन्हित करें और कोशिश करें कि एक साथ 05 से अधिक व्यक्ति की भीड़ दुकान पर नहीं लगे. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देश के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है. उसका पूरी तरह से अनुपालन करें. इस दौरान स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं सहित ड्यूटी पर तैनात पदाधिकारी और कर्मी के आवागमन को छोड़कर अन्य सभी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें और धारा 144 के तहत जो तय मानक हैं उसका पालन करें.
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