-------निर्धारित सीट से अधिक यात्रियों को बैठाने की मनाही
मधुबनी 02, जून (आर्यावर्त संवाददाता) सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दिनांक-02.06.2020 को विडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को गाड़ियों/बसों के परिचालन के संबंध में आवश्यक निदेश दिया गया। विडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निदेश दिया गया कि जिले में चलनेवाली गाड़ियों/बसों में निर्धारित सीट से अधिक व्यक्ति नहीं बैठेंगे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुपालन नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी के द्वारा संबंधित वाहन को जब्त करते हुए निबंधन को रद्द करने हेतु कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने स्पष्ट निदेश दिया कि परिवहन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के वाहन भाड़ों में बढ़ोतरी नहीं की गयी है। निर्धारित भाड़ा से अधिक राशि वसूलने पर कार्रवाई की जायेगी। साथ ही रात्रि 09ः00 बजे के बाद ओरिजीन प्वाइंट से गाड़ियां नहीं खुलेगी। सभी बसों को नियमित सेनेटाईज कराना अनिवार्य होगा। बस के चालक एवं कंडक्टर मास्क एवम् दस्ताने पहनकर ही वाहन का परिचालन करेंगे। बस के कंडक्टर द्वारा बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को सेनेटाईज करने एवं यात्रियों को मास्क पहनने हेतु प्रेरित करेंगे। बस स्टैंड से बस खुलने से पूर्व उपरोक्त बिंदुओं पर संतुष्ट होने के पश्चात ही बस का परिचालन आरंभ किया जायेगा। साथ ही यात्रियों एवं अन्य लोगों में जागरूकता हेतु जिला प्रशासन द्वारा प्रचार-प्रसार भी कराया जायेगा।अनुमंडल पदाधकारी द्वारा दंडाधिकरियों एवम् पुलिस बल की नियुक्ति तीनों पलियो हेतु की जाएगी।
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