मधुबनी : जिला पदाधिकारी मधुबनी वासियों से सहयोग करने की अपील की गई है - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 24 अगस्त 2020

मधुबनी : जिला पदाधिकारी मधुबनी वासियों से सहयोग करने की अपील की गई है

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मधुबनी, 24, अगस्त, : जिला पदाधिकारी डॉ नीलेश रामचंद्र देवरे ने आगामी मुहर्रम त्योहार के दौरान अनलॉक-3 का अनुपालन एवम्  विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु  लोगो से अपील किया गया है तथा जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/बीडीओ/सीओ/एस एच ओ को  इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। जिला पदाधिकारी ने बताया कि मुहर्रम का त्योहार दिनांक 21 अगस्त  से 30 अगस्त  तक मनाये जाने की संभावना है। कोरोना महामारी को लेकर गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनलाॅक-3 के तहत 31 अगस्त  तक के लिए गाईडलाईन जारी किया गया है जिसके अन्तर्गत किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन या जमावड़े पर रोक लगायी गयी है। गृह विभाग, बिहार पटना के  दिनांक 17 अगस्त   के द्वारा भी अनलाॅक-3 की अवधि में किसी प्रकार का धार्मिक जमावड़ा नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना के पत्रांक 1858 दिनांक 19 अगस्त   के द्वारा कोरोना को लेकर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनलाॅक-3 के तहत 31 अगस्त   जारी गाईडलाईन को देखते हुए राज्य में सुन्नी समुदाय द्वारा मुहर्रम मनाये जाने से संबंधित एक अपील बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना के द्वारा जारी की गई है। अतएव भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों तथा करोना महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने  जिला के सभी  लोगो से मुहर्रम त्योहार के संबंध में अग्रलिखित अपील की है:-


1.टलम, ताजिया सिपर अथवा अखाड़े का कोई जुलूस नहीं निकाली जाए। 2.शस्त्र, प्रदर्शन नहीं किया जाए। डी0जे0/लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाय। लाउडस्पीकर वालों को थाना स्तर से नोटिस जारी कर नहीं बजाने का निर्देश दिया जाए।
3.किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ताजिया नहीं रखा जाए तथा अखाड़े का आयोजन नहीं किया जाए।
4.इमामवाड़ा/अजाखाना जरीखाना की साफ-सफाई, रौशनी, सजावट आदि तो की जाय परन्तु उसमें लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जाय।
5.अपने-अपने घरों में केवल अपने परिवार के सदस्य के साथ सोशल डिस्टेन्स का पालन करते हुए मजलिस का आयोजन कर सकते है। 
6.इमामबाड़ों/अजाखानों में मजलिस के तबर्रूक का वितरण नहीं किया जाये बल्कि उसके पैकेट बनाकर लोगों के घरों तक पहुॅचा दिया जाये। तबर्रूक के लिए कहीं भी भीड़ न लगायी जाए। 

यौमे आशूरा के दिन फूल लेकर जुलूस की शक्ल में कर्बला नही जाये बल्कि दो-तीन आदमी किसी वाहन से फूल कर्बला तक पहुॅचा दें। सरकार/जिला प्रशासन द्वारा दिए गये निर्देशो का शत-प्रतिशत पालन किया जाये। साथ ही सभी  पदाधिकारियों को दिनांक  19 अगस्त को मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक, महोदय की अध्यक्षता में आहूत विडियो काॅन्फ्रेसिंग के द्वारा आगामी मुहर्रम त्योहार के अवसर पर क्षेत्र में विधि-व्यवस्था एवं साम्प्रादायिक सौहार्द बनाये रखने के उद्देश्य से शांति समिति की बैठक करने, डी0जे0 बजाने पर रोक लगाने, आसूचना का संकलन करने असमाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए चिन्हित लोगों के विरूद्ध दं0प्र0सं0 की धारा-107 के तहत बाँड भरवाने का निदेश दिया गया है।

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