नई दिल्ली (आर्यावर्त संवाददाता) भारतीय युवा काँग्रेस के सचिव अमरीश रंजन पांडेय द्वारा रिपब्लिक टीवी के विरुद्ध दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आदेश दिया गया है कि चार सप्ताह के भीतर रिपब्लिक टीवी चैनल्स के विरुद्ध आदेश जारी करें। विदित हो कि चैनल द्वारा निरन्तर कार्यक्रम संहिता एवं अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग गाइडलाइन्स का उल्लंघन किया जा रहा है। अधिवक्ता जॉबी पी. वर्गीज़ के माध्यम से दिनांक 5 मई 2020 को दायर याचिका में शिकायत की गई है कि अभी तक मंत्रालय द्वारा रिपब्लिक टीवी से अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग मानदण्ड का पालन सुनिश्चित नहीं कराया गया है। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नियंत्रण के उद्देश्य से गठित आत्म नियामक संस्था नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन (NBA) का कहना है कि चूंकि रिपब्लिक चैनल उनका सदस्य नहीं है, ऐसे में उनके न्यायाधिकरण में नहीं आता है। इसी संदर्भ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विरुद्ध दिशा-निर्देश जारी करते हुए संगत आदेश जारी करने की मांग की गई थी।
बुधवार, 23 सितंबर 2020
रिपब्लिक टी. वी. के विरुद्ध कोर्ट ने दिया मंत्रालय को आदेश
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