पटना : चुनाव संपन्न होने के बाद कोरोना के बढ़ते कहर को कम करने के लिए सरकार की तरफ से नया फरमान जारी किया गया था। बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा था कि शादी में सड़कों पर बैंड बाजा के साथ बारात नहीं जाएगी। लेकीन बिहार सरकार द्वारा अब पूर्व में जारी आदेश को अब बदल दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा अब जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक अब बैंड-बाजों के साथ बारात निकालने की अनुमति मिल गई है। वहीं विवाह में अब 150 लोग शामिल हो सकते हैं। जानकारी हो कि इससे पहले जारी आदेश का विरोध करते हुए बैंड बाजा के कमेटियों द्वारा सड़क पर उतर कर विरोध किया गया था जिसके बाद गृह विभाग ने निर्णय लेते हुए कहा कि अब स्टाफा सहित 150 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं शादी में बैंड बाज के साथ बारात निकालने की अनुमति रहेगी। इससे पहले गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने आदेश जारी किया था कि शादी में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। वेटर से लेकर दोनों पक्ष के लोग 100 से ज्यादा नहीं होंगे,लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। हालांकि बाकी के नियम पहले कि तरह ही रहेंगे।
रविवार, 29 नवंबर 2020
बैंड-बाजे के साथ बारात की अनुमति, 100 की जगह अब 150 लोग होंगे शामिल
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