विजय सिंह ,रांची ,लाइव आर्यावर्त ,6 नवंबर, अब झारखंड भी केरल, महाराष्ट्र ,पश्चिम बंगाल ,मिज़ोरम ,राजस्थान के नक्शे कदम पर चलते हुए राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को किसी भी मामले में सीधे दखल से रोकने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा व कांग्रेस गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने भी बिना राज्य सरकार की इजाज़त के राज्य में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को किसी भी मामले में दखल देने से रोकने के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के सामान्य आदेश को रद्द कर दिया है। इस सामान्य आदेश के रद्द किये जाने के फलस्वरूप अब केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाली जांच एजेंसी सीबीआई को झारखंड राज्य में किसी भी मामले की जांच करने से पहले राज्य सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी। भाजपा से परे अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेतृत्व में सत्तारुढ़ इन राज्यों द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार पर अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए सीबीआई के इस्तेमाल का आरोप लगाया जाता रहा है।
शुक्रवार, 6 नवंबर 2020
अब झारखंड में बिना इजाज़त सीबीआई का दखल नहीं
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