पटना : बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को 6 घंटे की सशर्त पैरोल की अनुमति मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें 3 दिनों के लिए सशर्त पैरोल दे दिया है। लेकिन उन्हें दिल्ली में रह कर ही परिजनों से मुलाकात करना है। हर दिन उन्हें 6-6 घंटे परिजनों से मिलने की इजाजत है। न्यायमूर्ति एजे भंभावी की पीठ ने शहाबुद्दीन को किसी भी 3 दिन में 6-6 घंटे की कस्टडी पैरोल की अनुमति दिया है। इस दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम के निर्देश भी दिए हैं। वहीं, कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में ही स्थान तय कर परिजनों को जेल अधीक्षक को जानकारी देनी होगी। मालूम हो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन गैंगस्टर से नेता माना जाता है। उनके उपर अपहरण और हत्या के दर्जनों मामले दर्ज हैं। वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। 19 सितंबर को पिता की मौत के बाद उनके परिजनों ने कस्टडी पैरोल की मांग की थी। साथ ही कहा था कि अब मां की तबीयत भी खराब है।
गुरुवार, 3 दिसंबर 2020
राजद नेता शहाबुद्दीन को मिली पैरोल , 6 घंटे परिजनों से मिलने की इजाजत
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