उन्होंने केंद्र सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि अप्रचलित हो चले कोयला आधारित बिजली घरों को चलन से बाहर किए जाने की प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माननीय वैज्ञानिक तरीकों से की जाए, ताकि पानी हवा और मिट्टी को दूषित होने से रोका जा सके। याचिकाकर्ता ने यह भी अपील की है कि अदालत सभी पक्षकारों को डीकमीशनिंग प्रक्रिया को रिकॉर्ड पर रखने के निर्देश दे। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है ‘‘हम इस बात से सहमत हैं कि पर्यावरण को लेकर कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं, जिनका संबंधित अधिकारियों से सलाह मशवरे के बाद वैज्ञानिक तरीके से समाधान किए जाने की जरूरत है। ऐसे कुछ दिशानिर्देशों का होना जरूरी है जिनका चलन से बाहर होने के इच्छुक थर्मल पावर प्लांट्स के प्रबंधन पालन करें।’’ कोर्ट ने सभी पक्षों को 23 मार्च 2021 तक अपने जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। परिसंकटमय और अन्य अवशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम-2016 के तहत नुकसानदेह तत्वों के निस्तारण के लिए संबंधित संयंत्र का स्वामी जिम्मेदार होता है, लेकिन इसके लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा डीकमीशनिंग टेंडर संबंधी दिशानिर्देशों यह प्लांट ऑपरेटर द्वारा जारी उत्तरदायित्व संबंधी नियमों में नुकसानदेह तत्वों के प्रबंधन के सिलसिले में कोई जिक्र नहीं किया गया है।
कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि ऊर्जा संयंत्रों में रखें हानिकारक तत्वों के समुचित निस्तारण और संबंधित स्थल के उपचारात्मक खर्च को 'पोल्यूटर्स पे' सिद्धांत के मुताबिक एनएलसी इंडिया उठाएगा। वर्ष 2020 में हेल्थ एनर्जी इनीशिएटिव इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह पाया गया है कि भारत में चलन से बाहर होने वाले पावर प्लांट्स स्थलों में रखे गए नुकसानदेह तत्व के निस्तारण के दौरान कोई भी उपचारात्मक या एहतियाती प्रोटोकॉल नहीं अपनाए जाते। रिपोर्ट में भटिंडा के गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट से जुड़े मामले का जिक्र किया गया है, जिसके कबाड़ की नीलामी संबंधी प्रस्ताव में सिर्फ वित्तीय पहलुओं को ही शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ई-नीलामी के अनेक दस्तावेज भी ऐसी ही कहानी कहते हैं। विषैले रसायन जैसे कि एस्बेस्टस, आर्सेनिक, लेड और पाली क्लोरिनेटेड बिसफिनाइल्स का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट में आमतौर पर होता है। इनकी वजह से घातक बीमारियां होती हैं। कोयला जलाने से उत्पन्न होने वाली रात एक अन्य जहरीला उप-उत्पाद है, जिसकी वजह से पानी और मिट्टी दूषित होती है और मानव स्वास्थ्य तथा पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचता है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें